Haryana News: हरियाणा विधवा पेंशन योजना! विधवा महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी

Haryana News: हरियाणा सरकार की विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवनयापन को सुगम बना सकें।
मुख्य विशेषताएं Haryana News:
1. लक्ष्य:
विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
जीवनयापन के लिए नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. पात्रता:
आवेदिका हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
आवेदिका विधवा होनी चाहिए।
आवेदिका की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹2 लाख और शहरी क्षेत्र में ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आयु सीमा: 18 से 60 वर्ष।
3. लाभ:
हर महीने ₹2750 की पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
4. आवेदन प्रक्रिया Haryana News:
ऑनलाइन: सरल पोर्टल पर आवेदन करें।
ऑफलाइन: निकटतम सीएससी सेंटर (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर आवेदन करें।
आवश्यक दस्तावेज़ Haryana News:
विधवा प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
आय प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
योजना का लाभ कैसे उठाएं?Haryana News
1. ऑनलाइन आवेदन:
सरल पोर्टल पर लॉग इन करें।
“विधवा पेंशन योजना” के लिए आवेदन करें।
सभी जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
2. अधिकारियों द्वारा सत्यापन:
आवेदन की जांच के बाद पेंशन स्वीकृत की जाएगी।
3. पेंशन भुगतान:
स्वीकृति के बाद पेंशन की राशि हर महीने बैंक खाते में जमा की जाएगी।