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Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए शुरू की पेंशन योजना, हर महीने मिलेंगे इतने रुपये

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Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए शुरू की पेंशन योजना, हर महीने मिलेंगे इतने रुपये

Haryana News: हरियाणा सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र बच्चों को हर महीने ₹1850 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जो अपने माता-पिता की मृत्यु, लंबी सजा, शारीरिक या मानसिक विकलांगता के कारण उनकी देखभाल से वंचित हैं। 

निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाती है। आइए जानते हैं इस योजना के तहत पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में।

  • आयु सीमा: इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे की आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • वार्षिक आय: माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • एक परिवार में अधिकतम 2 बच्चे: इस योजना का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को दिया जाएगा।
  • निवास प्रमाण पत्र: आवेदक का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है, और वह कम से कम 5 वर्षों से हरियाणा में रह रहा हो।
  • पारिवारिक पेंशन न मिलना: यदि माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • निराश्रित होने का प्रमाण पत्र: इस योजना का लाभ लेने के लिए निराश्रित होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र: स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया।
  • हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र: जैसे फोटो वोटर कार्ड, राशन कार्ड या परिवार पहचान पत्र।
  • 5 साल के निवास का शपथ पत्र: यदि अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।
  • स्व-सत्यापित दस्तावेजों की प्रति: आवेदक के पास स्व-सत्यापित दस्तावेजों की प्रति होनी चाहिए।