Haryana BPL Ration Card: हरियाणा की अब जनता के लिए खुशखबरी! ऐसे बनवाए बीपीएल राशन कार्ड

हरियाणा में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकार द्वारा कुछ आवश्यक प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। यह कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जिनकी आय कम होती है और वे सरकारी सब्सिडी वाले राशन और अन्य लाभ प्राप्त करने के पात्र होते हैं।
बीपीएल राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया
1. पात्रता:
परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख या इससे कम होनी चाहिए।
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
परिवार पहले से APL (Above Poverty Line) राशन कार्डधारी न हो।
अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (OBC), मजदूर, विधवा या दिव्यांग व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं।
2. आवश्यक दस्तावेज:
आधार कार्ड (सभी परिवार के सदस्यों के)
परिवार पहचान पत्र (PPP - Parivar Pehchan Patra)
आय प्रमाण पत्र (सरपंच, तहसीलदार या नगर निगम द्वारा जारी)
स्थायी निवास प्रमाण पत्र
बिजली/पानी का बिल (पते का प्रमाण)
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक खाता विवरण
3. आवेदन प्रक्रिया:
ऑनलाइन तरीका:
1. सरल हरियाणा पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) पर जाएं।
2. लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं।
3. "New Ration Card" ऑप्शन चुनें।
4. मांगी गई जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
5. आवेदन जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
ऑफलाइन तरीका:
1. निकटतम राशन कार्यालय (DFAO) या CSC (Common Service Center) पर जाएं।
2. आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
3. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्ड जारी किया जाएगा।
4. बीपीएल राशन कार्ड चेक करने की प्रक्रिया:
एपोस हरियाणा राशन पोर्टल पर जाएं।
राशन कार्ड नंबर या परिवार पहचान पत्र (PPP) से स्थिति देखें।