हरियाणा रोडवेज में अब सफर होगा बिल्कुल फ्री, प्रदेश वाले आज ही कर ले ये काम

हरियाणा सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को शानदार तोहफा दिया है! अब गरीब परिवारों को 1000 किलोमीटर तक रोडवेज बसों में सफर करने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। बस हैप्पी कार्ड (Happy Card) बनवा लीजिए और कंडक्टर को दिखाते ही टिकट FREE! इस योजना का नाम है हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (Haryana Antyodaya Parivar Parivahan Yojana) और यह गरीब परिवारों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है।
गरीबों के लिए 1000KM फ्री सफर
हरियाणा सरकार ने 7 मार्च 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को थोड़ी राहत मिल सके. इस Happy Card को बनवाने के लिए आपको सिर्फ 50 रुपये देने होंगे बाकी का खर्च सरकार खुद उठाएगी. सरकार का मानना है कि इस योजना से राज्य के करीब 22 लाख लोग फायदा उठा सकेंगे.
अब सोचिए गांव से शहर जाने का कोई खर्च नहीं रिश्तेदारों से मिलने या काम के सिलसिले में सफर करने के लिए बस में फ्री ट्रिप मिलेगी. यानी जिन लोगों के पास सफर के पैसे नहीं होते थे वे भी अब 1000KM तक bindass घूम सकते हैं!
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के मुख्य Highlights
योजना का नाम: हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना (Haryana Antyodaya Parivar Parivahan Yojana)
शुरुआत की तारीख: 7 मार्च 2024
शुरू करने वाले: तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
क्या मिलेगा: साल में 1000KM तक फ्री रोडवेज बस यात्रा
पात्रता: हरियाणा का निवासी जिसकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से कम हो
आवेदन कहां करें: ebooking.hrtransport.gov.in
Happy Card Yojana के फायदे
1000 किलोमीटर तक सालाना मुफ्त यात्रा: गरीब परिवारों को रोडवेज बसों में सालभर फ्री ट्रैवल की सुविधा.
हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में मान्य: सरकारी बसों में जहां मर्जी जाओ कोई दिक्कत नहीं.
सिर्फ 50 रुपये में बनेगा कार्ड: कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ मामूली फीस देनी होगी बाकी खर्च सरकार उठाएगी.
डिजिटल सुविधा: आपकी बची हुई यात्रा की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेगी.
अब तो रोडवेज बसों में सफर करना मौज-मस्ती वाली बात हो गई!
Happy Card के लिए पात्रता (Eligibility)
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे दी गई शर्तों को पूरा करना जरूरी है:
हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए.
आपके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
परिवार पहचान पत्र (PPP ID) अनिवार्य है.
लाभार्थी का नाम अंत्योदय परिवार की सूची में होना चाहिए.
अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो समझ लीजिए Happy Card आपके लिए बना है!
कैसे करें हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन? (Apply Happy Card Online)
अगर आप इस mast travel card को लेना चाहते हैं तो बस नीचे दिए गए Step-by-Step प्रोसेस को फॉलो करें:
ebooking.hrtransport.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
APPLY HAPPY CARD ऑप्शन पर क्लिक करें.
परिवार पहचान पत्र (PPP ID) डालें और OTP के जरिए वेरिफाई करें.
अपने परिवार के सदस्यों की लिस्ट से योग्य व्यक्ति को सेलेक्ट करें.
अपने नजदीकी बस डिपो को चुनें और जरूरी डिटेल्स भरें.
आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP वेरिफिकेशन करें.
आवेदन सबमिट करें और Acknowledgment Slip डाउनलोड करें.
15 दिनों के अंदर अपने नजदीकी बस डिपो से Happy Card प्राप्त करें.
अब तो बस फॉर्म भरो और free travel life को एन्जॉय करो!
हैप्पी कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents Required)
परिवार पहचान पत्र (PPP)
अंत्योदय कार्ड
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
अगर ये सब डॉक्युमेंट्स रेडी हैं तो झटपट कार्ड अप्लाई कर दो!