हरियाणा में वाहन चालकों की बढ़ी परेशानी, परिवहन मंत्री अनिल विज ने जारी किए ये सख्त आदेश

Haryana News: हरियाणा में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) के बिना वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। परिवहन मंत्री अनिल विज द्वारा सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं।

इस आदेश के तहत, सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और रंग कोड स्टिकर के किसी भी वाहन को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना दिया जाए।

हरियाणा में करीब 80 लाख वाहन पंजीकृत हैं, और प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। परिवहन विभाग का यह कदम खासकर एनसीआर क्षेत्र में लागू किए गए ग्रैप-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के बाद और भी अहम हो गया है, क्योंकि यहां की एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गई है और पुराने वाहन प्रदूषण के प्रमुख कारण बन रहे हैं।

इससे पहले मंत्री अनिल विज ने बिना रिफ्लेक्टर लगे वाहनों को सड़क पर चलने से रोकने की भी हिदायत दी थी। उनका मानना है कि बिना रिफ्लेक्टर वाली गाड़ियां अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं, और इस कारण वे सड़क सुरक्षा के लिए यह कदम उठा रहे हैं।

Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *