इन 7 लाख राशन कार्ड धारकों पर गिरी गाज, 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा फ्री अनाज, मंत्री ने बताई ये वजह

राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़े लगभग 7 लाख राशन कार्ड धारकों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 31 मार्च 2025 के बाद उन परिवारों को मुफ्त राशन (free ration) मिलने की सुविधा बंद हो सकती है जो अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी दी और बताया कि सरकार हर पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
ई-केवाईसी नहीं तो राशन योजना से बाहर
मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Food Security Act) के तहत पंजीकृत हर लाभार्थी को अनिवार्य रूप से e-KYC कराना होगा। जो लोग यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं करेंगे उन्हें 31 मार्च 2025 के बाद योजना से हटा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के निर्देशों के अनुरूप यह कदम उठाया जा रहा है ताकि योजना में पारदर्शिता (transparency) बनी रहे और फर्जी लाभार्थियों (fake beneficiaries) को हटाया जा सके।
उन्होंने बताया कि अभी तक 3.86 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है। वहीं 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को इस अनिवार्यता से छूट दी गई है।
लाखों नये लाभार्थियों को जोड़ा
मंत्री ने सदन में बताया कि 26 जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा पोर्टल (Food Security Portal) पुनः खोल दिया गया था ताकि नये पात्र परिवारों को जोड़ा जा सके। इस दौरान 8.91 लाख नये नाम जोड़े जा चुके हैं जिससे योजना का दायरा और विस्तृत हुआ है।
उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्ष 12.95 लाख नये लाभार्थियों को इस योजना में शामिल किया गया था जिससे मौजूदा सरकार द्वारा जोड़े गए कुल नये नामों की संख्या 21.87 लाख तक पहुंच चुकी है। हालांकि 7 लाख से अधिक ऐसे राशन कार्ड धारक अभी भी हैं जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है।
कब-कब बढ़ाई गई ई-केवाईसी की डेडलाइन?
सरकार ने राशन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) की अंतिम तिथि (deadline) कई बार बढ़ाई है:
पहली डेडलाइन: 15 अगस्त 2024
दूसरी डेडलाइन: 31 दिसंबर 2024
तीसरी और अंतिम डेडलाइन
अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च 2025 के बाद कोई और समय सीमा नहीं दी जाएगी। इसलिए जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपनी e-KYC नहीं करवाई है उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
राशन कार्ड धारकों के लिए क्या हैं आवश्यक दिशानिर्देश?
e-KYC अनिवार्य: प्रत्येक लाभार्थी को अपने राशन कार्ड से जुड़ा आधार (Aadhaar) सत्यापन कराना होगा।
ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा: लाभार्थी राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन e-KYC कर सकते हैं या निकटतम ई-मित्र (e-Mitra) केंद्र पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
मोबाइल OTP वेरिफिकेशन: जिनके मोबाइल नंबर आधार से लिंक हैं वे घर बैठे ही OTP के माध्यम से e-KYC कर सकते हैं।
बुजुर्गों और बच्चों को छूट: 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को e-KYC की अनिवार्यता से छूट दी गई है।
क्या होगा अगर e-KYC नहीं करवाई?
यदि कोई राशन कार्ड धारक 31 मार्च 2025 तक e-KYC नहीं कराता तो उसका राशन कार्ड स्वतः रद्द कर दिया जाएगा और वह मुफ्त राशन योजना (free ration scheme) से बाहर हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि ऐसे परिवार सरकार द्वारा वितरित गेहूं चावल दाल चीनी और अन्य खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर आवेदन कैसे करें?
यदि कोई पात्र परिवार अभी तक योजना में पंजीकृत नहीं हुआ है तो वह खाद्य सुरक्षा पोर्टल (Food Security Portal) पर जाकर आवेदन कर सकता है। 26 जनवरी 2025 से यह पोर्टल पुनः चालू किया गया है।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
खाद्य सुरक्षा योजना (Food Security Scheme) विकल्प को चुनें।
राशन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
OTP वेरिफिकेशन करें और मांगी गई जानकारी भरें।
फॉर्म सबमिट (submit) करें और e-KYC प्रक्रिया पूरी करें।