हरियाणा प्रदेश की बेटियों को नए साल पर मिली खुशियों की सौगात, सैनी सरकार ने करी यह बड़ी घोषणा, जानें
Haryana : हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बेटियों को एक बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। अब गरीब परिवारों, विधवाओं, खिलाड़ियों और अनाथ लड़कियों को उनकी शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत हरियाणा में बेटियों को ₹71,000 तक की राशि दी जाएगी। यह योजना खासकर उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है।
योजना के तहत लाभ
विधवा/तलाकशुदा/अनाथ महिला ₹51,000 जिनकी पारिवारिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम हो।
एससी/डीटी/टपरीवास समुदाय ₹71,000 जिनकी पारिवारिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम हो।
महिला खिलाड़ी ₹41,000 कोई भी जाति, जिनकी पारिवारिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम हो।
सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग ₹41,000 जिनकी पारिवारिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम हो।
दिव्यांगजन ₹41,000-₹51,000 आय के आधार पर, दोनों विकलांग हों तो ₹51,000, एक विकलांग हो तो ₹41,000।
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य गरीब, विधवा, अनाथ और अन्य कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी सुनिश्चित करना है। इस योजना से न केवल बेटियों की गरिमा बनी रहेगी, बल्कि उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। सरकार का यह कदम बेटियों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
आवेदन प्रक्रिया
दस्तावेज़ों की आवश्यकता
आधार कार्ड
बीपीएल राशन कार्ड
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक
तलाक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
जाति प्रमाण पत्र
विवाह प्रमाण पत्र
वर और वधू का जन्म प्रमाण पत्र
आवेदन स्वीकार होने के बाद संबंधित जिला कल्याण अधिकारी द्वारा यह राशि कोषागार से निकालकर लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। विवाह के बाद 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण के साथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।