हरियाणा की सैनी सरकार ने जारी की ये नई लिस्ट, अब हर महीने इन लोगों को भी मिलेगी 3 हजार रुपये पेंशन

हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (Social Security Schemes) के दायरे को बढ़ाते हुए दिव्यांग पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य के 21 अलग-अलग श्रेणियों में आने वाले दिव्यांग नागरिकों को ₹3000 प्रति माह की वित्तीय सहायता (Financial Assistance) मिलेगी। सरकार के इस नए निर्णय से खासतौर पर थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को राहत मिलेगी।
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं मरीजों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख या इससे कम होगी। इसके अलावा, आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थी को हरियाणा का मूल निवासी (Permanent Resident of Haryana) होना अनिवार्य है और कम से कम पिछले 3 वर्षों से राज्य में निवास कर रहा हो।
नवीनतम बदलावों से किसे मिलेगा लाभ?
हरियाणा सरकार द्वारा पारित इस निर्णय के तहत केवल 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ही पेंशन दी जाएगी। यह कदम समाज के उन वर्गों की मदद करेगा, जो अब तक किसी भी तरह की सरकारी सहायता से वंचित थे।
इन कैटेगरी के मरीजों को सरकार से मिलेगी पेंशन:
-लोकोमोटर विकलांगता
-कुष्ठ रोगी
-सेरेब्रल पाल्सी
-मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
-अंधापन
-कम दृष्टि
-सुनने की अक्षमता
-भाषा विकलांगता
-बौद्धिक विकलांगता
-विशिष्ट सीखने की विकलांगता
-ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
-मानसिक बीमारी
-क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां
-मल्टीपल स्क्लेरोसिस
-पार्किंसंस रोग
-स्किल सेल रोग
-शारीरिक अपंगता
-हीमोफीलिया
-थैलेसीमिया
-एसिड अटैक पीड़ित
-बौना
राज्य सरकार का उद्देश्य
हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य इस योजना के जरिए उन नागरिकों को आर्थिक राहत देना है, जो किसी न किसी गंभीर बीमारी या विकलांगता (Disability) से पीड़ित हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में असमर्थ हैं। सरकार का मानना है कि दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है।