हरियाणा सरकार ने तबादला नीति को लेकर जारी किया नया आदेश, अब इस प्रकार से होंगे हरियाणा में तबादले, जानें
Haryana News: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के तबादले को लेकर एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। इस आदेश के तहत, सभी विभागों, बोर्डों और निगमों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी आदेश केवल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के माध्यम से ही जारी करें। सरकार का कहना है कि इस प्रणाली का पालन न करने पर कर्मचारियों के तबादला आदेश अवैध माने जाएंगे और संबंधित कर्मचारियों को उनके नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
HRMS प्रणाली का महत्व
हरियाणा सरकार का यह नया आदेश HRMS प्रणाली के महत्व को और भी ज्यादा स्पष्ट करता है। यह प्रणाली कर्मचारियों के तबादले और जॉइनिंग की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करती है। HRMS का उपयोग किए बिना जारी किए गए तबादला आदेशों को सरकार अवैध मानती है और ऐसे कर्मचारियों को उनके नए स्थान पर कार्यभार नहीं सौंपा जाएगा।
HRMS द्वारा जारी आदेशों के फायदे
HRMS प्रणाली से कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है।हर कर्मचारी के स्थानांतरण की स्थिति को प्रभावी तरीके से ट्रैक किया जा सकता है।इससे सभी आदेशों का सही रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। कर्मचारियों के लिए यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक होती है क्योंकि सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है।
मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी का पालन जरूरी
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्रुप A, B, C, और D कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना नहीं किया जा सकता। इस नीति का उल्लंघन करने पर संबंधित विभाग के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री की सलाह के बिना तबादला आदेश जारी करने से पारदर्शिता और उचित प्रबंधन प्रक्रिया पर असर पड़ता है, जिससे सरकारी कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं।
तबादला आदेश जारी करने की प्रक्रिया
विभाग को पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से अनिवार्य सलाह प्राप्त करनी होगी। उसके बाद, HRMS के माध्यम से आदेश जारी किया जाएगा। कर्मचारियों को HRMS के माध्यम से अपनी जॉइनिंग रिपोर्ट भी ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी।
उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई
अगर कोई विभाग या निगम HRMS प्रणाली का पालन नहीं करता और मुख्यमंत्री की सलाह के बिना तबादला आदेश जारी करता है, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सरकारी कार्यों की पारदर्शिता बनाए रखने और सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को उचित तरीके से प्रबंधित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।