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Haryana News: हरियाणा में 2 मंजिला इमारतों के लिए स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य, भवन कोड-2017 में सरकार करेगी बदलाव

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Haryana News: हरियाणा में 2 मंजिला इमारतों के लिए स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य, भवन कोड-2017 में सरकार करेगी बदलाव

Haryana: हरियाणा के सभी शहरों में अब दो से इमारत वाले आवासीय भवनों में रिजल्ट पार्किंग जरूरी होगी। हालांकि खुद के इस्तेमाल के मामले में 3 मंजिला भव तक रिजल्ट पार्किंग से छूट दी जाएगी। 4 मंजिला सभी भवनों में रिजल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी। इस मामले में चाहे अलग-अलग फ्लैट बेचे गए हों या फिर सारी बिल्डिंग किसी एक ही व्यक्ति के पास हो।

सरकार ने यह फैसल शहरों में वाहनों की पार्किंग की बढ़ती समस्या को देखते हुए लिया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग भी इसके लिए तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए विभाग की ओर से भवन कोड-2017 में बदलाव भी सरकार करेगी।

लोगों से आपत्तियां मांगी

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से इसके लिए फरवरी तक लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। लोगों द्वारा जो सुझाव या आपत्तियां आएंगी इसके बाद उन पर अमल कर मुख्यमंत्री सैनी की मंजूरी के बाद नए नियम लागू कर दिए जाएंगे।

NCR एरिया में डस्ट पोर्टल रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा

नए नियमों में अलग-अलग फ्लैट वाले दो मंजिल से बड़े भवनों का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब उसमें स्टिल्ट पार्किंग हो। नई व्यवस्था के अनुसार सिर्फ खुद के उपयोग के लिए 3 मंजिल तक स्टिल्ट पार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा एनसीआर में 500 वर्ग मीटर से बड़े सबी प्लाट निर्माण या तोड़-फोड़ के लिए डस्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के संबंध में प्रमाण देना अनिवार्य होगा।

स्टिल्ट प्लस फोर का केस हाई कोर्ट में लंबित

इससे पहले हरियाणा सरकार की स्टिल्ट प्लस चार मंजिला बिल्डिंग बनाने की पॉलिसी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिस पर 22 जनवरी को सुनवाई होनी है। जनरल वीपी मलिक की याचिका में आरोप है कि पंचकूला और आसपास का क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र चार में आता है। ऐसी अनुमति देते समय वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है।