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हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर धारा 163 लागू

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 हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर धारा 163 लागू

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के मद्देनजर जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में धारा 163 लागू की है।

 जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिले में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर स्थापित होने वाले पोलिंग स्टेशनों की सीमा में निर्धारित संख्या से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने, विस्फोटक सामग्री आदि गतिविधियां प्रतिबंधित की गई है।  

जिले में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हेतु मतदान की 19 जनवरी को होगा व मतों की गिनती भी उसी दिन होगी। आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।