पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का सख्त आदेश! सरकारी अधिकारी को 50,000 रुपये का हर्जाना हो सकता है, जानें क्या है पूरा मामला?
Punjab and Haryana High Court: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने आदेश का पालन न करने पर हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अधिकारी चार फरवरी 2025 तक कोर्ट में उपस्थित हों और आदेश का पालन करें। यदि अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें 50,000 रुपये का हर्जाना देना होगा। यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष एक अवमानना याचिका के आधार पर उठा है, जिसमें 10 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ।
क्या था मामला?
याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि 12 फरवरी 2024 को जारी हुए आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके तहत हरियाणा सरकार के अधिकारियों को एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी थी। अगर यह रिपोर्ट 4 फरवरी 2025 तक कोर्ट में नहीं प्रस्तुत की जाती, तो संबंधित अधिकारी को वर्चुअल सुनवाई में उपस्थित होना होगा और साथ ही 50,000 रुपये का हर्जाना भी देना पड़ेगा।
याचिकाकर्ताओं की मांग
याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया कि 2 अगस्त 2022 को दिए गए आदेश के तहत उन्हें विशेष वेतनमान का लाभ मिला था, लेकिन इस लाभ का विस्तार उन कर्मचारियों तक भी किया गया जो याचिकाकर्ताओं से जूनियर थे। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि उन्हें समान अधिकार के सिद्धांत के आधार पर वही वेतनमान दिया जाए जो उनके जूनियर कर्मचारियों को मिला है।
हाईकोर्ट का आदेश
जस्टिस हरकेश मनुजा ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकारी अधिकारियों और सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले को अर्जेंट सूची में लिस्ट करते हुए जवाब दायर करने का आदेश दिया है।