Haryana Pension Scheme: हरियाणा में इन पेंशनधारकों को लगा बड़ा झटका, हरियाणा सरकार ने दिए रिकवरी के आदेश
Haryana News: हरियाणा सरकार पेंशनरों को बड़ा झटका दिया है। सैनी सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से पेंशन फंड के लिए एडवांस की रिकवरी के आदेश दिए हैं। यह वसूली किस्तों के रुप में होगी। इसकी शुरुआत 6 महीने पहले यानी जून 2024 महीने से की जाएगी। अब इन पेंशनरों को जनवरी 2025 में कम पेंशन मिलेगी।
हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रिसिंपल अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं लेखा विभाग के महानिदेशक को इस बारे में आधिकारिक सूचना दे दी है। आदेशों के मुताबिक पेंशन वितरित करने वाले बैंकों को पेंशन के कम्यूटेड वैल्यू की वसूली फिर से शुरु करने के लिए कहा गया है। इसे पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया था।
1. जब भी कोई कर्मचारी सरकार जॉब पर होता है तो उसके दो तरह के फंड काटे जाते हैं। इनमें एक ईपीएफ है और दूसरी पेंशन के लिए फंड शामिल होता है।
2. जब कर्मचारी रिटायर होता है तो ईपीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से वह पेंशन फंड का भी कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। इसे कम्यूटेड वैल्यू कहा जाता है। अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी यह रकम निकालता है तो उसकी रिकवरी के लिए सरकार उसकी पेंशन में कटौती कर देती है।
3. पेंशन की यह कटौती एडवांस ली गई रकम के बदले ब्याज समेत सरकारी खजाने में जमा होता रहता है। हरियाणा के मामले में रिटायरमेंट के बाद पैसा ताे लिया गया लेकिन उसकी भरपाई के लिए पेंशन में कटौती नहीं हुई और कर्मचारी व अधिकारी पेंशन भी पूरी लेते रहे।
4. अब प्रदेश सरकार उन लोगों से पेंशन की रिकवरी करेगी, जिन लोगों ने रकम तो एडवांस ली लेकिन उन्हें पेंशन भी पूरी मिलती रही। उनकी आगे की पेंशन से हर महीने मोटी किश्त काटकर इसकी भरपाई की जाएगी।