हरियाणा के 4 जिलों में अधिग्रहित जमीन मालिकों को 1 हफ्ते के अंदर जमा कराने होंगे डॉक्यूमेंट, वरना नहीं मिलेगा ब्याज

हरियाणा के रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले 4 जिलों के भू-स्वामियों को मूल अवार्ड राशि और बढ़ोत्तरी राशि दी जाएगी। जिनकी भूमि शहरी संपदा विभाग द्वारा अधिग्रहित की गई है। जिसके लिए उन भू-स्वामियों को एक हफ्ते के अंदर-अंदर अपने जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे।
जिसके बाद उन्हें राशि दे दी जाएगी। साथ ही देरी होने पर ब्याज राशि भी नहीं दी जाएगी। रोहतक DC खड़गटा के अनुसार रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों रोहतक, पानीपत, सोनीपतस झज्जर के भू-स्वामियों की शहरी संपदा विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि का मूल अवार्ड राशि तथा माननीय न्यायालयों द्वारा वृद्धि राशि का भुगतान स्थानीय सेक्टर-2, 3 स्थित शहरी संपदा विभाग के भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।
हफ्ते के अंदर जमा करवाएं दस्तावेज
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित जमीन मालिकों को अपनी अधिग्रहित भूमि से संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। उनमें बैंक अकाउंट की कॉपी, IFSC कोड नंबर, पैन नंबर और आधार नंबर आदि शामिल होंगे।
सभी डॉक्यूमेंट एक हफ्ते के अंदर उक्त अधिकारी के दफ्तर में जमा किए जाएं। ताकि पुरस्कार राशि का वितरण और वृद्धि राशि का भुगतान शीघ्र किया जा सके। इसके बाद वृद्धि राशि पर उक्त कार्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।