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Haryana News: हरियाणा में BDPO के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानें वजह?

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Haryana News: हरियाणा में BDPO के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानें वजह?

Haryana: हरियाणा राज्य सुचना आयोग ने पानीपत जिले के एक पूर्व सरपंच और BDPO के नाम गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इन दोनों पर गांव के विकास को लेकर जानकारी नहीं देने का आरोप है।

साथ ही जब आयोग ने इन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया तो ये दफ्तर में भी उपस्थित नहीं हुए। अब आयोग ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि दोनों आरोपियों को पकड़कर पेश किए जाए। इसके लिए 17 फरवरी 2025 की तारीख रखी गई है।

आरोपी की पहचान पानीपत के गांव सनौली खुर्द के पूर्व कार्यवाहक सरपंच प्रदीप कुमार शर्मा के रूप में हुई है। वहीं, सनौली में BDPO के पद पर जो भी तैनात होगा, उसे आयोग के सामने पेश होना होगा। यह कार्रवाई सनौली खुर्द गांव के निवासी महेंद्र चावला की शिकायत पर हुई है। महेंद्र चावला आसाराम केस के मुख्य गवाह हैं।

2022 में आयोग को दी शिकायत

मामले के मुताबिक 21 फरवरी 2021 को गांव सनौली खुर्द के रहने वाले महेंद्र चावला ने हरियाणा राज्य सूचना आयोग को एक आवेदन किया था। इसमें उन्होंने अपने गांव के विकास से जुड़ी कुछ जानकारी मांगी थी। यह आवेदन आयोग ने अधिनियम की धारा6(3) के अंतर्गत सनौली खुर्द के सरपंच और BDPO को ट्रांसफर कर दिया था।

उस समय सनौली खुर्द की सरपंच प्रदीप कुमार शर्मा की पत्नी थीं। हालांकि, वह गर्भवती थीं इसलिए कार्यवाहक सरपंच के रूप में प्रदीप कुमार को गांव की जिम्मेदारी दी गई थी। आयोग ने महेंद्र चावला के आवेदन की जानकारी तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच और BDPO से मांगी, लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया

नोटिस जारी करने पर भी पेश नहीं हुए आरोपी

1 साल बीत जाने के बाद भी जब महेंद्र चावला को उनके आवेदन का जवाब नहीं मिला तो उन्होंने साल 2022 में सूचना आयोग को शिकायत दी। महेंद्र चावला की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने दोनों पक्षों को पेश होने का नोटिस जारी कर दिया।

इसके बाद भी सूचना आयोग को सरपंच और BDPO की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं मिलने पर आयोग ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। आयोग ने आरोपियों को पकड़कर पेश करने के लिखित आदेश पुलिस अधीक्षक को दिए हैं।