भारतीय रिजर्व बैंक देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर नजर रखता है। जब भी कोई बैंक नियमों को अनदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो आरबीआई उस पर जुर्माना लगा सकता है या बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। इसी बीच RBI ने अब पंजाब नेशनल बैंक पर करोड़ो का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक का कहना है कि पीएनबी ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (KYC) और ‘ऋण और अग्रिम’ से जुड़े कुछ निर्देशों को नजरअंदाज किया। जिसके चलते उस पर जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच की थी।
उसमें कुछ गड़बड़ी मिली और उसने पीएनबी को नोटिस जारी किया था। आरबीआई ने पीएनबी से पूछा था कि निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
पीएनबी ने आरबीआई की नोटिस का जवाब दिया। साथ ही, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी मौखिक दलीलों के जरिए अपना पक्ष रखा। लेकिन, उनसे बैंकिंग रेगुलेटर संतुष्ट नहीं हुआ। RBI के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक ने सब्सिडी/रिफंड/रिइंबर्समेंट के तौर पर सरकार से मिलने वाली रकम के बदले दो सरकारी निगमों को लोन दिया, जो आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन है। साथ ही, पीएनबी कुछ अकाउंट के ग्राहकों की पहचान और उनके पते से जुड़े रिकॉर्ड को भी सही तरीके से रखने में नाकाम रहा। इसी वजह से पंजाब नेशनल बैंक पर 1.31 करोड़ रुपये जुर्माना लगा है।