HSSC: हरियाणा कर्मचारी आयोग और हरियाणा लोकसभा आयोग में नियुक्तियों के संबंध में सरकार ने नया आदेश जारी किया है। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि 30 सितंबर, 2024 तक दोनों आयोगों में किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में अनुशंसित सभी अभ्यर्थियों को उनके चरित्र, पूर्ववृत्त और नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों के पूर्व सत्यापन के बिना अंतरिम आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।
मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार, अंतिम नियुक्ति के लिए आवश्यक चरित्र, पूर्ववृत्त और अन्य सभी दस्तावेजों का सत्यापन उनकी अंतरिम नियुक्ति के बाद तीन महीने की बजाय दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।
राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों और प्रबंध निदेशकों, सभी मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों तथा सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।