Haryana News: हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में दर्ज आंकड़ों के आधार पर पात्र लोगों की पेंशन घर बैठे ही बनने लगी है। हरियाणा में अब परिवार पहचान पत्र में आयु पूरी होते ही स्वत: ही पेंशन बन जाती है, जिसके लिए किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
अविवाहित पेंशन पात्रता के लिए आयु 45 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये होनी चाहिए। वहीं विधुर के लिए आयु 40 वर्ष से अधिक तथा वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी की आयु पात्रता के लिए पूरी हो गई है तो वह सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी परिवार पहचान पत्र में आयु का सत्यापन करा ले। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो खाता नंबर सत्यापित करा ले।
इससे सभी पात्र लोगों को घर बैठे ही सरकारी योजना का लाभ मिल सकेगा। यह है पेंशन ऑनलाइन कराने की प्रक्रिया जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि हरियाणा सरकार पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम कर रही है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सरकार के पास फैमिली आईडी में परिवार के सभी सदस्यों का डाटा दर्ज है। क्रीड विभाग समय-समय पर फैमिली आईडी के डाटा को फिल्टर करता रहता है। इसमें से अगर 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो संबंधित व्यक्ति को फोन करके जानकारी दी जाएगी।
जिसमें क्रीड विभाग की ओर से उसके दस्तावेज सत्यापन के लिए गांव का कोई अध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति सत्यापन करेगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति का डाटा जिला समाज कल्याण विभाग के पास आ जाएगा। विभाग का कोई कर्मचारी व्यक्ति के घर जाकर पूछेगा कि क्या वह पेंशन का लाभ लेना चाहता है।
अगर हां तो उससे सहमति पत्र भरवाया जाएगा। इसके साथ ही मौके की फोटो प्रो-एक्टिव एप में सबमिट की जाएगी। इसके बाद पूरा डाटा जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी के पोर्टल पर आ जाएगा और यहां से एक क्लिक पर पेंशन शुरू हो जाएगी।
क्रीड विभाग पोर्टल के जरिए पूरा डाटा उठाकर लाभार्थियों की पहचान कर रहा है। अच्छी बात यह है कि बिना आवेदन किए ही विभाग खुद लोगों को फोन कर रहा है कि आपकी पेंशन शुरू हो गई है। लोगों से अपील है कि वे पीपीपी में डेटा को सत्यापित और अद्यतन रखें।