Haryana News: हरियाणा में 10 साल पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से अग्रिम राशि की वसूली नहीं होगी। वित्त विभाग ने सभी ट्रेजरी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से वसूली बंद करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय अपनी मासिक पेंशन का अधिकतम 40 प्रतिशत अग्रिम ले सकते हैं।
सरकार यह राशि दस साल के भीतर वसूल करेगी। ट्रेजरी अधिकारी उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों से पेंशन का कम्यूटेड वैल्यू भी वसूल रहे थे, जिन्हें सेवानिवृत्त हुए 15 साल हो चुके हैं। कम्यूटेड वैल्यू से तात्पर्य उस अनुमानित राशि से है, जो किसी संगठन को अपने पेंशन दायित्वों को पूरा करने के लिए चाहिए, यदि उन्हें एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है।
सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एकमुश्त भुगतान या नियमित पेंशन भुगतान लेने का विकल्प दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत हाल ही में विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तत्काल राहत देते हुए स्पष्ट किया कि दस साल बाद यह राशि वसूल नहीं की जा सकेगी।
हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से 21 अगस्त तक जवाब मांगा है। मामले में अंतिम निर्णय होने तक सरकार ने दस साल पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से वसूली पर रोक लगा दी है।