Haryana BPL Home Scheme: हरियाणा में गरीबों को मिलेंगे घर, कैबिनेट की मंजूरी

Haryana BPL Home Scheme: हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवास तथा सस्ती दरों पर डवेल्लिंग यूनिट उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू करने का निर्णय लिया है।

Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now

 

यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मुख्य उद्देश्य सतत विकास के तहत ग्रामीणों को किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध करवाना है। सरकार इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण को पारदर्शी और योजनाबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध करवाएगी। इससे ग्रामीणों की समृद्धि में बढ़ोतरी होगी।

 

 

सरकार के इस निर्णय के बाद ऐसे लाभार्थियों को आवास उपलब्ध होगा, जिन्हें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत पिछले 15 वर्षों में आवासीय प्लाट का कब्जा नहीं मिला।

ऐसे लाभार्थियों को सरकार अधिकतम 1 लाख रुपये वित्तीय सहायता या 100 वर्ग गज तक के आवासीय प्लॉट की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो मुहैया करवाएगी।

 

 

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 तक लागू की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ऐसे चिन्हित लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करवाएगा, जिन्हें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 वर्ग गज के प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया।

यह योजना ऐसे लाभार्थियों को लाभ सुनिश्चित करेगी, जिन्हें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत प्लॉट तो आवंटित हुए लेकिन पिछले 15 वर्षों में प्लॉट का कब्जा नहीं मिला। ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से ऐसे चिन्हित लाभार्थियों की सूची जारी की जाएगी।

 

 

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों और संशोधन के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के लाभार्थियों को चिन्हित करेगा। ऐसे लाभार्थियों की सूची ग्रामीण विकास विभाग मुहैया करवाएगा।

इस सूची के आधार पर हाउसिंग फॉर ऑल विभाग लाभार्थियों को अधिकार पत्र जारी करेगा। यह अधिकार पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। इन पत्रों पर क्यू आर कोड (विशिष्ट पहचान कोड) अंकित होगा। ऐसे लाभार्थियों का डाटा व अधिकार पत्र की जानकारी राजस्व विभाग के साथ सांझा की जाएगी।

 

 

इसके लिए राजस्व विभाग ‘‘स्टैंडर्ड सेल डीडज्ज् तैयार करेगा, जिसमें क्रेता, विक्रेता व अधिकार पत्र की जानकारी शामिल होगी। लाभार्थी को अधिकार पत्र जारी होने के 1 वर्ष के समय अवधि में आवासीय प्लॉट खरीदना होगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पंजीकरण प्राधिकारी सम्बंधित उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) होंगे।

 

प्लॉट की रजिस्ट्री के दौरान खरीददार व विक्रेता को पंजीकरण प्राधिकारी उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) के समक्ष मौजूद रहना होगा। इस दौरान सम्बंधित दस्तावेज जैसे कि अधिकार पत्र, स्टैंडर्ड सेल डीड (जोकि हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट https://hfa.haryana.gov.in पर उपलब्ध है), विक्रेता की बैंक पास बुक की कॉपी इत्यादि उपलब्ध करवानी होगी।

 

पंजीकरण प्राधिकारी वेब हैलरिस के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके लिए वेब हैलरिस से एपीआई जनरेट होगा जोकि हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक्सेस हो सकेगा। इसमें लाभार्थियों के पंजीकरण संबंधी जानकारी सांझा की जा सकेगी।

 

 

एपीआई के माध्यम से वेब हैलरिस पर भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए पंजीकरण के बाद विक्रेता की जानकारी, खरीददार की जानकारी, सम्पति का विवरण, लेनदेन की राशि की जानकारी हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के साथ सांझा की जाएगी। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग एक बैंक खाता रखेगा। खरीददार, विक्रेता व पंजीकरण प्राधिकारी को एसएमएस /ईमेल के माध्यम से विक्रय व लेनदेन की राशि की जानकारी भेजी जाएगी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *