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Rule Change 2025: आज 01 मार्च से देशभर में बदल गए कई नियम, LPG के बढ़े दाम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

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Rule Change 2025: आज 01 मार्च से देशभर में बदल गए कई नियम, LPG के बढ़े दाम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

New Rules 2025: देशभर में आज यानी 01 मार्च से कई बड़े नियम बदल गए हैं। जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। चाहे LPG सिलेंडर की नई कीमतें, FD दरें, UPI पेमेंट जैसी कई बड़ी चीजों के नियम अपडेट हुए हैं। ये नियम 1 मार्च 2025 यानी आज से प्रभावी हो गए हैं। 

ये हैं बड़े बदलाव

LPG सिलेंडर के बढ़े दाम

आज से तेल कंपनियों ने LPG सिलेंडर की नई कीमत जारी कर दी है। हालांकि, कंपनिया हर महीने ये अपडेट करती है, इस बार कोई नया नहीं है। दिल्ली और अन्य राज्यों में कमर्शियल LPG सिलेंडर के दामों में 6 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 1797 रुपए में मिलने वाला 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 1803 का हो गया है। 

FD ब्याज दरों में बदलाव

01 मार्च से कुछ बैंक अपनी सावधि जमा (एफडी) ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। हाल ही में, कई बैंकों ने अपनी एफडी दरों में समायोजन किया है और मार्च 2025 में इसी तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं। 

बदले UPI नियम

आज से UPI यूजर्स के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करना आसान होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डिवेलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) ने बीमा-ASBA के नए फीचर के साथ से लाभ दिया है। इससे पॉलिसीधारक बीमा भुगतान के लिए फंड ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे पॉलिसी स्वीकार होने के बाद ही समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके। अगर बीमाकर्ता प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, तो ब्लॉक की गई राशि अनब्लॉक हो जाएगी।

सेबी लाया नया नियम

स्टॉक मार्किट में आज कल हर कोई इंवेस्ट कर रहा है। इसी का एक तरीका म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड को लेकर ही नया नियम आया है। फोलियो और डीमैट खातों के लिए नामांकन प्रक्रिया को सुधारने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नए नियम जारी किए हैं। 

करदाताओं के लिए राहत

1 मार्च को कई कर-संबंधी बदलाव होंगे। कर स्लैब और टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की सीमा में संशोधन किए जाने की संभावना है, जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी। 01 मार्च 2025 से प्रभावी संशोधित नियम के अनुसार, अब असेट ट्रांसफर को आसान बनाया गया है। 

म्यूचुअल फंड निवेशकों को लाभ

  • निवेशक अगर बीमार हो जाता या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में ये बदलाव काफी काम के हैं।
  • निवेशक अब म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए 10 व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं।
  • अघोषित संपत्तियों को रोकने के लिए एकल-धारक खातों के लिए नामांकित व्यक्ति प्रदान करना अनिवार्य होगा।
  • इसी के साथ निवेशकों को पैन, आधार (अंतिम चार अंक) या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर सहित नामांकित जानकारी प्रदान करनी होगी।