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हरियाणा में 3 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जानें क्यों होगा ये ड्राई डे का बवाल

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Municipal Elections

हरियाणा में अगले तीन दिन शराब प्रेमियों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं क्योंकि 12 मार्च से लेकर 14 मार्च तक शराब की दुकानें (Liquor Shops) पूरी तरह से बंद रहेंगी। जिला प्रशासन ने नगर निकाय चुनाव (Municipal Elections) की मतगणना को देखते हुए यह फैसला लिया है। इस दौरान शराब की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध (Ban) रहेगा।

गुरुग्राम जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अजय कुमार ने सोमवार को चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक की जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 12 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तब तक शराब की बिक्री पर रोक होगी।

इसके लिए हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 के नियम 37(10) का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा 13 मार्च को होली और 14 मार्च को दुल्हंडी (Dhulandi) के कारण ड्राई डे (Dry Day) घोषित किया गया है। इस प्रकार लगातार तीन दिन शराब के शौकीनों को मायूस होना पड़ेगा।

मतगणना के दिन मोबाइल फोन रहेगा प्रतिबंधित

मतगणना केंद्र (Counting Centre) में किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन (Mobile Phone) ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया है ताकि किसी भी प्रकार की अफवाहें या गलत जानकारी न फैलाई जा सके। डीसी अजय कुमार ने बताया कि 12 मार्च की सुबह 8 बजे से सभी टेबलों पर ईवीएम (EVM) के माध्यम से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी।

मतगणना केंद्रों पर हर राउंड की गिनती पूरी होने के बाद लाउडस्पीकर (Loudspeaker) के जरिए इसकी घोषणा की जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी ताकि किसी को भी किसी तरह की गलतफहमी न हो।

गुरुग्राम जिले में नगर निकाय चुनाव की मतगणना के लिए अलग-अलग केंद्र बनाए गए हैं। नगर निगम मानेसर, नगर परिषद सोहना, नगर पालिका फर्रूखनगर और पटौदी जाटौली मंडी में एक-एक मतगणना केंद्र स्थापित किया गया है। वहीं गुरुग्राम नगर निगम (Gurugram Municipal Corporation) के लिए सेक्टर-14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में छह मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।

डीसी अजय कुमार ने साफ किया कि मतगणना केंद्रों पर मतगणना के दौरान पेयजल (Drinking Water), बिजली (Electricity), साफ-सफाई (Cleanliness) और भोजन (Food) की समुचित व्यवस्था की जाएगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था (Security Arrangements) भी पुख्ता रखी जाएगी ताकि मतगणना निष्पक्ष और सुचारू रूप से हो सके।

प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि आमजन मतगणना केंद्रों के आसपास अनावश्यक रूप से भीड़ न लगाएं। केवल अधिकृत व्यक्तियों (Authorized Persons) को ही मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा केवल प्रशासन द्वारा अधिकृत वाहनों को ही परिसर के अंदर जाने की इजाजत मिलेगी।

शराब प्रेमियों को करनी होगी तगड़ी प्लानिंग

12 मार्च से लेकर 14 मार्च तक शराब की दुकानें बंद रहने के कारण शराब प्रेमियों (Liquor Lovers) को पहले से ही प्लानिंग (Planning) करनी होगी। क्योंकि यदि कोई 11 मार्च को स्टॉक (Stock) नहीं कर पाया तो अगले तीन दिन उसे सूखी होली (Dry Holi) मनानी पड़ेगी।

रेस्त्रां (Restaurants), बार (Bars), क्लब (Clubs) और होटल (Hotels) में भी शराब परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यानी जो लोग सोच रहे थे कि वे किसी होटल या क्लब में जाकर पार्टी (Party) करेंगे उन्हें भी निराशा हाथ लग सकती है।