License Suspended: चंडीगढ़ के वाहन चालकों की बढ़ी टेंशन, इस वजह से लाइसेंस हो रहे सस्पेंड

चंडीगढ़ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन ने बार-बार नियम तोड़ने वालों पर सख्त कदम उठाते हुए लाइसेंस सस्पेंड (License Suspension) करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। खासतौर पर वे वाहन चालक जो ओवरस्पीडिंग रेड लाइट जंपिंग और गलत पार्किंग जैसी गलतियों को बार-बार दोहरा रहे हैं उन्हें अब कोर्ट में जवाब देना पड़ रहा है।
ट्रैफिक उल्लंघन पर बढ़ रही कोर्ट की सख्ती
हाल ही में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate - C.J.M.) ने कई मामलों में न केवल भारी जुर्माना (Fine) लगाया बल्कि ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित (Suspended Driving License) करने के भी आदेश दिए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जो वाहन चालक तय समय पर चालान (Challan) जमा नहीं कर रहे उनकी गाड़ियों को जब्त (Vehicle Seizure) करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
बुजुर्ग वाहन चालकों पर कड़ा एक्शन
चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने अब वरिष्ठ नागरिक चालकों (Senior Citizen Drivers) पर भी सख्ती करनी शुरू कर दी है। हाल ही में 68 वर्षीय बुजुर्ग वाहन चालक को लगातार 42 चालान मिलने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। बुजुर्ग के खिलाफ रेड लाइट जंपिंग गलत दिशा में गाड़ी चलाने और नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने जैसी शिकायतें थीं। कोर्ट ने बुजुर्ग की उम्र का ध्यान रखते हुए उन्हें सजा के रूप में कम्युनिटी सर्विस (Community Service) से छूट दी लेकिन ₹700 का जुर्माना लगाकर उनका लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिया।
ऑनलाइन चालान भुगतान की अनिवार्यता
23 सितंबर 2023 के बाद से हुए ट्रैफिक चालानों को अब ऑनलाइन भुगतान (Online Traffic Fine Payment) के जरिए ही निपटाया जा सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन चालानों में वाहन दस्तावेज जब्त किए गए हैं या जो नॉन-कम्पाउंडेबल (Non-Compoundable Offenses) श्रेणी में आते हैं वे केवल फिजिकल मोड में ही भरे जाएंगे।
इसके अलावा वर्चुअल कोर्ट (Virtual Court) के माध्यम से भी वाहन चालक अपने चालान का निपटान कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट और डिजिटलीकरण की मदद से अब चालान भरने की प्रक्रिया को पहले से अधिक पारदर्शी बना दिया गया है।
लोक अदालत में उमड़ी भीड़
8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) आयोजित होने जा रही है लेकिन उससे पहले 3 से 7 मार्च के बीच विशेष ट्रैफिक अदालतों (Special Traffic Courts) में हजारों की संख्या में वाहन चालक अपने चालानों का निपटारा करने पहुंचे।
पहले ही दिन करीब 2400 चालान निपटाए गए और अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 मार्च तक लगभग 13000 से अधिक चालानों का निपटारा संभव होगा। प्रशासन की योजना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रक्रिया से जोड़कर पुराने लंबित मामलों का निपटान किया जाए।
क्या कहते हैं अधिकारी?
चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जो लोग बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई वाहन चालक तय समय पर चालान का भुगतान नहीं करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर गाड़ी भी जब्त की जा सकती है।"
वाहन चालकों के लिए अहम निर्देश
चालान का भुगतान समय पर करें: अगर चालान का भुगतान नहीं किया गया तो वाहन चालक का लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है।
ऑनलाइन मोड को प्राथमिकता दें: ट्रैफिक पुलिस अब ऑनलाइन चालान भुगतान को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत न पड़े।
रेड लाइट और स्पीड लिमिट का पालन करें: चंडीगढ़ में CCTV कैमरे और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम के जरिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन रिकॉर्ड किया जा रहा है।
नॉन-कम्पाउंडेबल मामलों से बचें: गंभीर ट्रैफिक उल्लंघनों को अब सीधे कोर्ट में भेजा जाएगा जहां केवल न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही इनका समाधान हो सकेगा।
नियमों का पालन ही बचाव
चंडीगढ़ में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब जुर्माने के साथ-साथ लाइसेंस निलंबन का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में वाहन चालकों को चाहिए कि वे नियमों का पालन करें ताकि किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। प्रशासन का साफ संदेश है कि सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग को प्राथमिकता दें अन्यथा कड़े नियमों का सामना करने के लिए तैयार रहें।