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इनकम टैक्स विभाग खंगालेगा आपके सोशल मीडिया, बैंक व ट्रेडिंग खाते, नए आयकर बिल में विभाग को मिलेंगे अधिकार

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इनकम टैक्स विभाग खंगालेगा आपके सोशल मीडिया, बैंक व ट्रेडिंग खाते, नए आयकर बिल में विभाग को मिलेंगे अधिकार

नया वित्त वर्ष 2025-26 अप्रैल से शुरू होने वाला है। नए वित्त वर्ष से सभी मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है और खासकर आयकर के मोर्चे पर। ऐसा इसलिए क्योंकि, इनकम टैक्स विभाग को 1 अप्रैल, 2025 से आपके सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल, ऑनलाइन निवेश, बैंक और ट्रेडिंग खातों आदि तक पहुंचने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा।

विभाग को ऐसे अधिकार देने की व्यवस्था नए आयकर बिल 2025 में की गई है। दरअसल, अभी आपके व्यक्तिगत खातों तक आयकर विभाग को पहुंचने का अधिकार नहीं है। पर, नए आयकर बिल में मिले अधिकार के तहत विभाग आपके सभी खातों को एक्सेस कर सकता है। 

अगर विभाग को संदेह है कि आपने कर चोरी की है या आपके पास कोई अघोषित आय, धन, सोना, आभूषण या मूल्यवान वस्तु या संपत्ति है, जिस पर आपने कर का भुगतान नहीं किया है, तो विभाग ये सभी खाते खंगाल सकता है। मौजूदा आईटी अधिनियम-1961 का सेक्शन-132 कर अधिकारियों को तलाशी लेने और संपत्तियों खातों को जब्त करने की मंजूरी देता है।

लॉकर और तिजोरी भी तोड़ सकेंगे अधिकारी

आयकर बिल के क्लॉज-247 के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति के पास अज्ञात आय, संपत्ति या खातों से संबंधित कोई जानकारी लॉकर, तिजोरी या बक्से में बंद है और उसकी चाबी नहीं है, तो आयकर विभाग के पास उसे तोड़ने का भी अधिकार है। वे किसी भी इमारत और स्थान पर प्रवेश कर तलाशी ले सकते हैं।

अगर किसी लॉक का एक्सेस कोड उपलब्ध नहीं है, तो आयकर अधिकारी उसे भी तोड़ सकते हैं या अपने तरीके से खोल सकते हैं। आयकर अधिकारी ऐसी जानकारियों के एक्सेस के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल स्पेस तक को खंगाल कर टैक्स चोरी से संबंधित जरूरी सूचनाएं हासिल कर सकते हैं।