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Haryana News: हरियाणा में औद्योगिक फर्म बदल सकेंगी नाम, 7 दिन में मिलेगी अनुमति

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Haryana News: हरियाणा में औद्योगिक फर्म बदल सकेंगी नाम, 7 दिन में मिलेगी अनुमति

Haryana: हरियाणा में औद्योगिक फर्मों को फर्म का नाम बदलवाने के लिए अब अधिकारियों व कर्मचारियों के चक्कर नहीं काटने होंगे। 7 दिनों के अंदर-अंदर फर्म का नाम बदला जाएगा। 

इस अवधि में काम नहीं होने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जुर्माना भी किया जा सकेगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने फर्म नाम बदलने सहित विभाग की 42 सीमाओं के लिए समय सीमा तय की है। 

इतना ही नहीं, फर्म के विघटन की फाइल भी जिला रजिस्ट्रार को 7 दिन में निपटानी होगी। बायलर लगाने के लिए 22 दिन के अंदर पंजीकरण कर दिया जाएगा। नवीनीकरण 15 दिन में हो जाएगा। 

मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संदर्भ में सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आदेश जारी किए हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की 42 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल करते हुए सेवाओं की समय सीमा निर्धारित कर दी है। 

बायलर के रूपांतरण और मरम्मत के लिए मुख्य निरीक्षक को 10 दिन में अनुमोदन करना होगा। भारतीय भागीदारी अधिनियम के तहत फर्म तथा सोसायटी के जिला रजिस्ट्रार को सात दिन में फर्म के पंजीकरण की अनुमति देनी होगी, जबकि भागीदारों में परिवर्तन या फिर पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन को लेकर 3 दिन में अनुमोदन करना होगा।

इतनी समय सीमा में होंगे सभी काम

हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में 3 दिन लगेंगे। कार्यालय का परिवर्तन 7 दिन में किया जा सकेगा। बायलर निर्माता इकाई या बायलर मरम्मतकर्ता का प्रमाणपत्र 15 दिन में मिल जाएगा। 

बायलर मरम्मतकर्ता के प्रमाणपत्र के नवीनीकरण में 7 दिन और बायलर वेल्डर प्रमाणपत्र बनवाने या प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए अधिकतम समय सीमा 10 दिन रखी गई है। 44 दिन के अंदर बिजली शुल्क तथा ओपन एक्सेस प्रभार में छूट दी जाएगी। उद्योगों और कारोबारियों की शिकायतों का समाधान सात दिन में किया जाएगा।