20 साल पुराने मकानों को मिलेगा मालिकाना हक! नायब सैनी सरकार ने करी घोषणा
Haryana News: सरकार ने ऐलान किया है कि ग्राम पंचायत की जमीन पर यदि किसी व्यक्ति ने 100 से 500 गज में मकान बनाया है और वह मकान 20 साल पुराना है, तो उसे अब मालिकाना हक मिलेगा। यह कदम सरकार की ओर से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और गरीबों के कल्याण के लिए उठाया गया है।
हालांकि, इस योजना के तहत कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। अगर मकान ताबाल, फिरनी, या कृषि भूमि में बना है, तो उस पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा। इसके बावजूद यह योजना उन हजारों गरीब परिवारों के लिए राहत का कारण बनेगी, जो अब तक अपनी ज़मीन पर मालिकाना अधिकार से वंचित थे।
क्या है इस योजना का उद्देश्य?
यह योजना गरीबों और जरूरतमंदों को उनके द्वारा बनवाए गए मकानों का कानूनी मालिकाना हक देने के उद्देश्य से बनाई गई है। पहले ये लोग अपनी ज़मीन पर बने मकान का पंजीकरण नहीं करा सकते थे, लेकिन अब उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में अपने मकान का अधिकार प्राप्त होगा।
गरीबों को मुफ्त प्लॉट और मकान
हरियाणा सरकार ने गरीब वर्ग को मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान किया था, लेकिन पहले रजिस्ट्री का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। अब इस नए फैसले के तहत इन लोगों को मालिकाना हक मिलेगा।
रजिस्ट्री की प्रक्रिया में सुधार
अब प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए सरकार ने कदम बढ़ाया है। 5000 परिवारों को मकान देने के लिए सर्वे किया जा रहा है और जल्द ही रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
निचली जातियों के लिए विशेष सहायता
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना के पहले चरण की शुरुआत करने का ऐलान किया है, जिसमें गरीब और निचली जातियों के परिवारों को लाभ मिलेगा।
1 लाख रुपये की मदद
जो गांवों में ज़मीन नहीं है, उनके लिए सरकार ने एक और घोषणा की है। इन गांवों के पात्र लोगों के खाते में 1 लाख रुपये की राशि भेजी जाएगी, जिससे वे प्लॉट खरीद सकें। यह राशि उन लोगों को दी जाएगी जो जमीन की कमी के कारण घर नहीं बना पा रहे थे।
मुख्यमंत्री का बयान
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से इस पहल की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत ने भी गरीबों के लिए मुफ्त प्लॉट देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे लोगों की ज़िंदगी में सुधार आएगा।