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Haryana Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार का बड़ा कदम! बेटी की शादी के लिए मिलेंगे इतने रुपए

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 नायब सिंह सैनी सरकार समाज के सभी वर्गों की बेटियों व दिव्यांगजनों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने तथा बेटियों की शादी को प्रोत्साहित करने का एक सराहनीय प्रयास है।

71 हजार रुपये तक की अनुदान राशि प्रदान की जा रही है

इस संबंध में डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता व सशक्तिकरण का प्रतीक है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना तथा बेटियों की शादी में वित्तीय चिंताओं को कम करना है। उन्होंने सभी पात्र परिवारों से इस योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित व खुशहाल बनाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास जाति के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है) की बेटियों की शादी पर 71,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है) की पुत्रियों के विवाह पर 41,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है।

दिव्यांग वर-वधू को 41 हजार रुपये की राशि दी जाती है

उन्होंने बताया कि सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों एवं उनके बच्चों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि खिलाड़ी महिलाओं (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है) के विवाह के लिए भी 41,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसके साथ ही इस योजना के तहत यदि विवाह में वर-वधू दोनों ही दिव्यांग हैं तो उन्हें 51,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। यदि केवल एक वर या वधू दिव्यांग है तो 41,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी।

शादी के 6 महीने के अंदर करवाना होगा रजिस्ट्रेशन

डीसी ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने के अंदर विवाह रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया गया है। आवेदक पोर्टल पर जाकर विवाह रजिस्ट्रेशन और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।