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Haryana Vidhva Pension Yojana: हरियाणा की विधवा महिलाओं के लिए अच्छी खबर! पेंशन में हुई इतनी बढ़ोतरी

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Haryana Vidhva Pension Yojana: हरियाणा की विधवा महिलाओं के लिए अच्छी खबर! पेंशन में हुई इतनी बढ़ोतरी 

हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विधवा पेंशन योजना चला रही है। हाल ही में, सरकार ने इस योजना के तहत पेंशन राशि बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह कर दी है, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। 

पात्रता मानदंड:

आवेदिका हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए।

आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹2 लाख और शहरी क्षेत्रों में ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।


60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद, विधवा पेंशन बंद हो जाती है, और लाभार्थी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए पात्र हो जाती हैं। 

आवेदन प्रक्रिया:

आवेदिकाएं ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए, राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें। 

आवश्यक दस्तावेज़:

आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण

निवास प्रमाण पत्र

पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

जन्म प्रमाण पत्र

बैंक खाता विवरण

आय प्रमाण पत्र


सरकार के इस कदम से विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।