हरियाणा में युवाओं के लिए बुरी खबर, 5600 पुलिस भर्ती पर लगी रोक

Haryana Police Bharti: हरियाणा पुलिस भर्ती का सपना देख रहे युवाओं के लिए बुरी खबर है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से चुनाव का ऐलान से डेढ़ घंटा पहले निकाली 5,600 पुलिस भर्ती पर रोक लग चुकी है।

हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 16 अगस्त को हरियाणा पुलिस सिपाही की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें 4 हजार पुरुष सिपाही, 600 महिला सिपाही और आईआरबी पुरुष सिपाह के 1 हजार पद शामिल है।

इन पदों के लिए सीईटी पास उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते थे। इन पदों के लिए हरियाणा के बेरोजगार युवा अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन इन पदों पर अभी तक आयोग ने आगे की प्रक्रिया शुरु नहीं की है। आवेदन की आखिरी तारीख 24 सितंबर 2024 थी।

कांग्रेस की शिकायत से फंसा पेंच

कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निकली पुलिस की सिपाही भर्ती की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। कमीशन ने दावा किया था कि यह विज्ञापन दिन में दोपहर डेढ़ बजे अपोलोड कर दिया था। हालांकि चुनाव आचार संहिता के दौरान एचएसएससी और एचपीएससी की सरकारी भर्तियों पर भारत चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोक लगा दी थी।

ECI ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की शिकायत का संज्ञान लेते हुए राज्य में विधानसभा चुनाव पूरा होने तक हरियाणा में चल रही भर्ती प्रक्रिया के परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी थी। आयोग ने HSSC द्वारा हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल के 5600 पदों, TGT और PTI के 76 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पर यह कार्रवाई की थी।

CET संशोधन भी एक वजह

हरियाणा में नया सीईटी प्रस्तावित है। संशोधन के बाद नया सीईटी होगा तो नए पास होने वाले उम्मीदवार भी इन पदों के लिए पात्र हो जाएंगे। अभी लाखों युवाओं को सीईटी का इतंजार है। इसलिए उनकी मांग है कि नया सीईटी के बाद ही पुलिस सिपाही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरु की जाए ताकि उन्हें भी अवसर मिल सके।

250 क्लर्कों की जॉइनिंग भी अटकी

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में क्लर्क के लिए सिलेक्ट हुए 250 उम्मीदवारों की जॉइनिगं भी अभी तक अटकी हुई है। लेकिन दूसरे विभाग में सिलेक्ट हुए क्लर्क उम्मीदवारों की जॉइनिंग हो चुकी है।

इसका परिणाम आए 22-23 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक ना तो युवाओं की जॉइनिंग हुई है और न हीं विभाग वाले कोई एक्शन ले रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार HSSC की तरफ से हमारे पास जॉइनिंग के बारे में कोई आदेश नहीं आया है।

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