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Haryana News: हरियाणा में शराबी भाइयों की टेंशन बढ़ी, 3 दिन के लिए ठेके पर लगेगा ताला

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Alcohol

अगर आप हरियाणा में रहते हैं और शराब (Alcohol) के बिना जिंदगी अधूरी लगती है तो जनाब आपके लिए बुरी खबर है आने वाले दिनों में तीन दिन तक शराब नहीं मिलेगी। जी हां बिल्कुल सही सुना आपने नगर निकाय चुनावों (Municipal Elections) के चलते हरियाणा सरकार ने 1, 2 और 12 मार्च को ड्राइ-डे (Dry Day) घोषित कर दिया है। मतलब इन तीन दिनों में ठेकों पर ताला लटका मिलेगा बार सूने पड़े होंगे और महफिलें वीरान रहेंगी।

अब सोचिए शुक्रवार की रात प्लान बनाकर जो भाई लोग शनिवार को पार्टी (Party) करने का सपना देख रहे थे उनके सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन सरकार के आदेश तो आदेश होते है इन्हें मानना ही पड़ेगा आबकारी विभाग (Excise Department) ने सख्त हिदायत दी है कि जहां-जहां निकाय चुनाव हो रहे हैं वहां से 3 किमी के दायरे में सभी शराब की दुकानें, पब (Pubs), बार और होटल तीन दिन के लिए बंद रहेंगे।

अब हरियाणा के दारू प्रेमी सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नया बवाल आ गया तो जनाब, इसका एक ही इलाज है—अगर आपका कुछ खास प्लान है तो पहले ही स्टॉक (Stock) कर लीजिए, नहीं तो तीन दिन तक नींबू पानी और कोल्ड ड्रिंक (Cold Drink) पर गुजारा करना पड़ेगा।

सरकार ने साफ-साफ कह दिया है कि 1 और 2 मार्च को वोटिंग (Voting) के कारण शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी और 12 मार्च को मतगणना (Counting Day) के चलते ठेकों पर ताला रहेगा। ऐसे में पार्टी लवर्स (Party Lovers) और जश्न मनाने वालों को पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। वरना फिर मत कहना कि पहले बताया नहीं

सरकार के आदेश

आबकारी विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि जो कोई भी इन नियमों को तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन (Action) लिया जाएगा। यानी अगर किसी ठेकेदार ने चोरी-छुपे शराब बेची, तो उसकी खैर नहीं

शराब के लाइसेंसधारियों को इस बारे में पहले ही आगाह कर दिया गया है कि वे किसी भी हालत में 1, 2 और 12 मार्च को शराब की बिक्री या परोसने से बचें। होटल (Hotels), क्लब (Clubs), रेस्तरां (Restaurants) और बार को भी इन दिनों में शराब सर्व (Serve) करने की इजाजत नहीं होगी। अगर किसी ने आदेशों को अनदेखा किया, तो लाइसेंस कैंसल होने के साथ-साथ भारी जुर्माना भी लग सकता है।

2 और 9 मार्च को होगी वोटिंग

हरियाणा में चुनावी माहौल जोरों पर है। 7 नगर निगमों और 40 नगर निकायों में 2 मार्च को वोटिंग होगी, जबकि पानीपत नगर निगम (Panipat Municipal Corporation) में 9 मार्च को मतदान होगा। सभी चुनावों के नतीजे 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे।

इसके साथ ही आचार संहिता (Model Code of Conduct) भी लागू हो चुकी है। मतलब अब सरकार कोई नया ट्रांसफर (Transfer) नहीं कर सकती, न ही नए विकास कार्यों के टेंडर निकाल सकती है। बस जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं, वे जारी रहेंगी।

शराबी जनता के लिए बड़ी परेशानी

अब भाई, जो लोग हर वीकेंड (Weekend) जश्न मनाने की आदत में हैं उनके लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है। सोचिए, शुक्रवार की रात ठेके पर लंबी लाइन लगी होगी जैसे कोई मुफ्त में शराब बंट रही हो कुछ लोग एडवांस में स्टॉक करेंगे तो कुछ बेचारे ठेके बंद देखकर माथा पकड़ लेंगे।

लेकिन चिंता मत करिए ये तीन दिन जल्दी निकल जाएंगे। और हां, वोटिंग वाले दिन अपनी जिम्मेदारी निभाना मत भूलना वरना फिर सरकारें बदलने का रोना मत रोना।