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Haryana News: हरियाणा में अब केवल यही व्यक्ति उठा सकते हैं BPL राशन कार्ड का लाभ, जानें जल्दी

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Haryana News: हरियाणा में अब केवल यही व्यक्ति उठा सकते हैं BPL राशन कार्ड का लाभ, जानें जल्दी

हरियाणा में विपिन (BPL) राशन कार्ड का लाभ उन परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line - BPL) आते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली राशन सब्सिडी व अन्य योजनाओं का लाभ उठाने के पात्र हैं।

बीपीएल रशन कार्ड का लाभ कौन ले सकता है?

1. पात्रता (Eligibility):

1. आय मानदंड:

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख या इससे कम है।

2. परिवार का सामाजिक-आर्थिक वर्ग:

अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़ा वर्ग (OBC)।

गरीब मजदूर, भूमिहीन किसान, निर्माण श्रमिक।

विधवा/परित्यक्ता महिला का परिवार।

विकलांग व्यक्ति या गंभीर बीमारी से पीड़ित परिवार।

60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध, जिनकी कोई स्थायी आय नहीं है।

3. किसके पास पहले से APL (Above Poverty Line) राशन कार्ड है, वे इस लाभ के पात्र नहीं होंगे।

बीपीएल राशन कार्ड के लाभ:

सस्ते दर पर राशन (गेहूं, चावल, दाल, चीनी, आदि)।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन।

सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में लाभ (आयुष्मान भारत योजना, चिरायु योजना आदि)।

पेंशन योजनाओं में प्राथमिकता।

मुफ्त या सब्सिडी वाली शिक्षा और छात्रवृत्ति।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में प्राथमिकता।


कैसे करें आवेदन?

1. ऑनलाइन:

सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करें।

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन जमा करें और स्टेटस चेक करें।

2. ऑफलाइन:

नजदीकी राशन कार्यालय (DFAO) या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज जमा करें।

जांच के बाद, कार्ड जारी किया जाएगा।


जरूरी दस्तावेज:

परिवार पहचान पत्र (PPP)

आधार कार्ड (सभी सदस्यों के)

आय प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

बैंक खाता विवरण

पासपोर्ट साइज फोटो


अगर आप इन पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो जल्द ही बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।