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Haryana News: हरियाणा में बिजली विभाग का बड़ा फैसला, कनेक्शन जारी करने की समय सीमा तय!

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Haryana News: हरियाणा में बिजली विभाग का बड़ा फैसला, कनेक्शन जारी करने की समय सीमा तय!

 हरियाणा सरकार ने बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए एक नई समय सीमा निर्धारित की है, जिससे अब कनेक्शन मिलने की प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक होगी। यह निर्णय अस्थायी कनेक्शन, नए कनेक्शन और एलटी सप्लाई वाले अतिरिक्त भार पर लागू होगा, हालांकि कृषि पंपिंग (एपी) श्रेणी इससे बाहर रहेगी।

1. समय सीमा:

महानगरीय क्षेत्रों में 3 दिन में कनेक्शन मिलेगा।

अन्य नगर निगम क्षेत्रों में कनेक्शन 7 दिन में जारी किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन जारी करने की अवधि 15 दिन तय की गई है।

2. दस्तावेज़ और शुल्क:

कनेक्शन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, संपत्ति प्रमाण (रजिस्ट्री, लीज डीड), आवेदन शुल्क और अन्य संबंधित दस्तावेज़ की फीस जमा करनी होगी।

3. कार्यवाही का प्रावधान:

अगर कनेक्शन की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी नहीं होती है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


यह निर्णय बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जिससे कनेक्शन की प्रक्रिया तेज होगी और बार-बार बिजली विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।