Haryana Kanyadan Scheme: हरियाणा में बेटी की शादी पर मिलेंगे 51000 रुपए, जल्दी उठाएं योजना का लाभ

हरियाणा कन्यादान योजना राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत, पंजीकृत श्रमिक की सुपुत्री की शादी के अवसर पर ₹71,000 की सहायता दी जाती है।
मुख्य विशेषताएँ:
लाभार्थी: हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक।
पात्रता शर्तें:
पंजीकृत श्रमिक की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
एक परिवार की अधिकतम तीन बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
विवाह कार्ड और आवेदन पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए।
वर और वधु दोनों की आयु कानूनी रूप से विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से अधिक होनी चाहिए।
आवेदक का बैंक खाता और मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया:
आवेदक हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, शादी कार्ड, श्रमिक कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने होंगे।
अनुदान राशि: ₹71,000 प्रति बेटी की शादी के लिए।
इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों की बेटियों की शादी के वित्तीय बोझ को कम करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।