Haryana Govt Scheme: हरियाणा सरकार बेटी की शादी पर देगी 71 हजार रूपए! जानिए कैसे मिलेगा योजना का लाभ
Haryana Scheme: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत नई गाइडलाइनों का ऐलान किया है। पंचकूला की डीसी मोनिका गुप्ता ने जानकारी दी कि अब इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा, जिन्होंने विवाह के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। यह रजिस्ट्रेशन शादी के छह महीने पहले करवाना जरूरी है, तभी लाभार्थियों को शगुन राशि मिल सकेगी। यह बदलाव योजना की पारदर्शिता और सही तरीके से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कौन-कौन से लाभ मिलेंगे?
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य विशेष वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग आर्थिक मदद की व्यवस्था की गई है। आइए जानते हैं कि किन-किन परिवारों को कितनी सहायता राशि मिलेगी।
लाभार्थियों के लिए सहायता राशि
अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति (BPL), ₹71,000
विधवा, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे (BPL), ₹51,000
जनरल/पिछड़ा वर्ग (BPL), ₹31,000
अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति (BPL नहीं), ₹31,000
दिव्यांग पति-पत्नी (40% या अधिक), ₹51,000
एक दिव्यांग (पति या पत्नी), ₹31,000
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
मोनिका गुप्ता ने यह भी बताया कि अब इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिन्होंने अपनी बेटी के विवाह का रजिस्ट्रेशन आनलाइन ई-पोर्टल पर कराया है। इसके बाद ही लाभार्थियों के बैंक खातों में योजना के तहत आर्थिक सहायता जमा की जाएगी।
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी कदम
विवाहिता के माता-पिता को इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर करना होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह के छह महीने पहले रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के दौरान परिवार की आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
योजना का उद्देश्य और लाभ
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा राज्य के उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है जिनके पास शादी के खर्चों को उठाने के लिए वित्तीय संसाधन कम हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार इन परिवारों को एक महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे अपनी बेटी की शादी का आयोजन बेहतर तरीके से कर सकें।साथ ही, यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जो BPL सूची में शामिल हैं या जिनकी सालाना आय ₹1,80,000 से कम है।