हरियाणा में अब इन किसानों को भी मिलेगा मुआवजा, खराब हुई फसलों के लिए शुरु हुआ क्षतिपूर्ति पोर्टल

हरियाणा में बेमौसमी बरसात (Unseasonal Rain) और ओलावृष्टि (Hailstorm) से परेशान किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Nayab Saini) ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल (E-Kshatipoorti Portal) शुरू कर दिया है, जिससे उन किसानों को भी मुआवजा मिलेगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बीमा नहीं कराया था।
अब ऐसे किसान भाई अगले तीन दिनों में पोर्टल पर नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद कृषि विभाग (Agriculture Department) के अधिकारी मौके पर पहुंचकर वास्तविक नुकसान का जायजा लेंगे और सरकार मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करेगी। यह खबर उन किसानों के लिए राहत की सांस (Relief) जैसी है, जो पहले इस डर में थे कि बिना बीमा (Without Insurance) के उन्हें कुछ नहीं मिलेगा।
ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल से किसानों को मिलेगा मुआवजा
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में सभी जिला उपायुक्तों (DCs) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए मीटिंग की। उन्होंने निर्देश दिए कि तीन दिन के भीतर किसानों के नुकसान की रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए, ताकि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके।
हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि सभी जिलों में फसल गिरदावरी (Crop Survey) का काम पहले ही शुरू हो चुका है। बुधवार देर शाम तक सभी जिलों से रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी।
अब सवाल यह है कि कौन से किसान इसका फायदा उठा सकते हैं? अगर आप भी किसान हैं और आपकी फसलें बेमौसम बरसात या ओलावृष्टि से बर्बाद हुई हैं, तो ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन (Online Application) करें और अपना हक पाएं।
किन किसानों को मिलेगा फायदा?
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (Agriculture Minister) श्याम सिंह राणा ने बताया कि सरकार 10 जिलों के 615 गांवों के किसानों को इस योजना का लाभ दे रही है। इसमें अंबाला (166 गांव), भिवानी (20 गांव), हिसार (7 गांव), चरखी दादरी (9 गांव), यमुनानगर (78 गांव), जींद (66 गांव), रेवाड़ी (81 गांव), पलवल (19 गांव), नूह (9 गांव) और महेंद्रगढ़ (160 गांव) शामिल हैं।
मतलब यह कि अगर आप इन जिलों के किसी गांव में रहते हैं और आपकी फसलें खराब हुई हैं, तो आपको पोर्टल पर जानकारी भरनी होगी। इसके बाद सरकार आपको मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
किसानों के लिए वरदान साबित होगा यह पोर्टल
कई किसानों ने शिकायत की थी कि बीमा न होने के कारण उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि बिना बीमा वाले किसानों को भी मुआवजा मिलेगा। बस उन्हें अपना फसल नुकसान (Crop Loss) का विवरण ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर भरना होगा।
हरियाणा सरकार का यह कदम उन किसानों के लिए राहत का संदेश (Relief Message) है, जो अपनी मेहनत की फसल को खराब होते देख दुखी हो चुके थे। अब किसानों को भरोसेमंद सपोर्ट (Trustworthy Support) मिलेगा और उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।
ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले पोर्टल पर जाएं – (Official Website)
अपना आधार नंबर (Aadhar Number) और मोबाइल नंबर डालें।
फसल का विवरण (Crop Details) और नुकसान की जानकारी भरें।
अगर आपके पास खेत की फोटो (Photos of Damaged Crop) हैं, तो अपलोड करें।
सभी जानकारी सही-सही भरकर Submit करें।
इसके बाद, सरकारी अधिकारी आपके खेतों का निरीक्षण (Field Inspection) करेंगे और आपकी रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा जारी किया जाएगा।