हरियाणा सरकार इन बच्चों को देगी प्रति माह ₹1850 पेंशन! जानें क्या है पात्रता शर्तें
Haryana Govt Scheme: यदि आपके परिवार में कोई बच्चा है, जो किसी कारणवश बेसहारा हो गया है, तो उसे सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने बच्चों को इस मदद का लाभ दिलवा सकते हैं और इसके लिए क्या दस्तावेज़ और प्रक्रिया अपनानी होगी।
21 वर्ष तक के बेसहारा बच्चों के लिए वित्तीय सहायता
प्रदेश सरकार द्वारा 21 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष रूप से वित्तीय सहायता योजना बनाई गई है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, जो लंबे समय से जेल में हैं या जो मानसिक और शारीरिक अक्षमता का सामना कर रहे हैं। इस योजना के तहत बच्चों को प्रति माह ₹1850 पेंशन प्रदान की जाती है।
आवश्यक दस्तावेज़
बेसहारा होने का प्रमाणपत्र
बच्चों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र
परिवार पहचान पत्र
आवेदक का 5 वर्ष से अधिक का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज़ (जैसे वोटर कार्ड या राशन कार्ड)
पात्रता मानदंड
यदि बच्चों के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। बच्चों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति को अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज़ और परिवार पहचान पत्र की सत्यापित फोटो प्रति जमा करनी होगी।