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Haryana: हरियाणा में 3 मंजिला इमारतों के निर्माण से जुड़ा बड़ा अपडेट जारी, हरियाणा सरकार ने किया यह ऐलान, जानें

हरियाणा में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने भवन कोड- 2017 में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। नए नियमों के तहत, अब सभी दो से अधिक मंजिलों वाले आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग होना आवश्यक होगा। इस कदम का उद्देश्य शहरों में वाहनों की पार्किंग समस्या को हल करना है। इस लेख में हम इन नए नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
 
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Haryana: हरियाणा में 3 मंजिला इमारतों के निर्माण से जुड़ा बड़ा अपडेट जारी, हरियाणा सरकार ने किया यह ऐलान, जानें

Haryana: हरियाणा में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने भवन कोड- 2017 में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। नए नियमों के तहत, अब सभी दो से अधिक मंजिलों वाले आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग होना आवश्यक होगा। इस कदम का उद्देश्य शहरों में वाहनों की पार्किंग समस्या को हल करना है। इस लेख में हम इन नए नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।

हरियाणा में अब दो मंजिल से अधिक किसी भी आवासीय भवन का रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं होगा जब तक उसमें स्टिल्ट पार्किंग की सुविधा न हो। हालांकि, कुछ मामलों में छूट भी दी जाएगी। विशेष रूप से, यदि कोई तीन मंजिला भवन केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए बन रहा है, तो उसमें स्टिल्ट पार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी।

हरियाणा में बढ़ते वाहन संख्या के कारण पार्किंग की समस्या गंभीर हो गई है। स्टिल्ट पार्किंग के जरिए इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। नए नियमों के तहत सभी निर्माण कार्यों को रजिस्टर करना और स्टिल्ट पार्किंग सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा, जिससे कि भवन निर्माण में अधिक पारदर्शिता आएगी।

स्टिल्ट पार्किंग के चलते भवन का डिजाइन और संरचना अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाएगी, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा। स्टिल्ट पार्किंग एक ऐसा फ्लोर है जो भूमि से ऊपर उठाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य वाहन पार्किंग के लिए जगह उपलब्ध कराना है। इस फ्लोर का उपयोग आम तौर पर वाहन पार्किंग या स्टोरेज के लिए किया जाता है। इसके ऊपर की मंजिलों का इस्तेमाल आवासीय या व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।