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Haryana News: हरियाणा में रिश्वतखोर सुपरवाईजर पर बड़ा एक्शन, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

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Haryana News: हरियाणा में रिश्वतखोर सुपरवाईजर पर बड़ा एक्शन, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Haryana News: हरियाणा के फरीदाबाद में नगर निगम के रिश्वतखोर सुपरवाइजर को स6 न्यायाधीश फरीदाबाद की तरफ से सजा सुना दी गई है। इस मामले में कोर्ट में मामला चल रहा था।

शिकायतकर्ता श्री श्याम मनोहर निवासी गांव ककड़ीपुर, थाना चांदहट, जिला पलवल द्वारा दिनांक 05.02.2020 को ए.सी.बी. फरीदाबाद में दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके द्वारा अपनी जमीन पर निजी प्रयोग के लिये शेड बनाया गया है। 

आरोपी राजपाल, सुपरवाईजर उसके शेड को तुडवाने का भय दिखाकर उससे 30,000/- रूपये बतौर रिश्वत की मांग कर रहा है।

शिकायत पर कार्यवाही करते हुये ए.सी.बी. की फरीदाबाद टीम द्वारा आरोपी राजपाल, सुपरवाईजर को  रिश्वत की राशि 30,000/- हजार रू. लेते हुए मौका से दिनांक 05.02.2020 को गिरफ्तार किया गया था तथा आरोपी राजपाल, सुपरवाईजर, नगर निगम, फरीदाबाद के विरूद्व मुकदमा क्रमांक 02 दिनांक 05.02.2020, धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद अंकित किया गया था।
मुकदमा की तफतीश पूर्ण करनेे उपरान्त दिनांक 18.09.2020 को धारा 7, 13(1)डी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के तहत उक्त आरोपी राजपाल, सुपरवाईजर के विरूद्ध ए.सी.बी. फरीदाबाद द्वारा चालान (चार्जशीट) माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय फरीदाबाद में दिया गया।

उपरोक्त केस का ट्रायल पूरा होने उपरान्त दिनांक 17.12.2024 को माननीय सत्र न्यायाधीश, न्यायालय, फरीदाबाद द्वारा आरोपी राजपाल, सुपरवाईजर, नगर निगम, फरीदाबाद को धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत 3 साल की सजा व 20,000/- रुपये जुर्माने तथा धारा 13(1)डी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के तहत दोषी करार देते हुये 4 साल की सजा व 20,000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।