हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया बड़ा ऐलान

हरियाणा सरकार अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार नई योजनाएँ लागू कर रही है। अब वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme) को पूरी तरह ऑटोमेटिक (Automatic) कर दिया गया है, जिससे बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
यह नई व्यवस्था प्रदेश के हजारों वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। अब पेंशन सीधे फैमिली आईडी (Family ID) में दर्ज उम्र के आधार पर स्वचालित रूप से बन जाएगी और राशि उनके बैंक खाते में हर महीने ट्रांसफर (Transfer) हो जाएगी।
पात्रता
ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें योजना का लाभ मिलता है।
इस योजना के तहत, लाभार्थियों को हर महीने निश्चित मासिक पेंशन राशि दी जाती है।
इस राशि को सरकार द्वारा समय- समय पर बढ़ाया जाता है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का आधार कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी है।
इतनी मिलती है पेंशन
सरकार द्वारा इस योजना के तहत, पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन राशि दी जाती है। यह राशि उनके बैंक खातों में हर महीने भेज दी जाती है। इस राशि को आवेदक अपनी सहूलियत के हिसाब से बैंक में जाकर निकलवा सकते हैं।
ऐसे मिलेगा पेंशन का लाभ
पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए बुजु्र्गों को कहीं पर आवेदन करने की जरूरत नहीं है। पहले वृद्धावस्था पेंशन की प्रक्रिया काफी लंबी होती थी। लेकिन अब प्रदेश के बुजुर्गों को पेंशन उनकी फैमिली आईडी में दर्ज उम्र के हिसाब अपने आप बन जाती है। पेंशन की रकम आवेदकों के परिवार पहचान पत्र में दर्ज बैंक खातों में हर महीने डाल दी जाती है।