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हरियाणा में इन महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपये महीना, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया बड़ा ऐलान

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self-dependent

हरियाणा सरकार अपनी सामाजिक कल्याण योजनाओं के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर (self-dependent) बनाने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है हरियाणा विधवा पेंशन योजना जो राज्य की विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

इस योजना का उद्देश्य न केवल महिलाओं को वित्तीय मजबूती देना है बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करना है। अगर आप हरियाणा की निवासी हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो यह लेख आपके लिए संपूर्ण गाइड (complete guide) साबित होगा।

पात्रता मापदंड:

आयु: आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

निवास: आवेदिका हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी हो और आवेदन तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व से राज्य में निवास कर रही हो।

आय सीमा: आवेदिका की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹200000 से कम होनी चाहिए।

अन्य शर्तें: आवेदिका विधवा हो या पति माता-पिता और पुत्रों के बिना निराश्रित हो या शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण निर्भर हो। 

आवेदन प्रक्रिया:

1. ऑनलाइन आवेदन:

अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाएं।

पंजीकरण करें और आवश्यक विवरण भरें।

आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

आवेदन सबमिट करें और पावती संख्या प्राप्त करें।

2. ऑफलाइन आवेदन:

नजदीकी अंत्योदय केंद्र या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।

भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज़:

आधार कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

मृत्यु प्रमाण पत्र (पति का)

आय प्रमाण पत्र

बैंक खाता विवरण

महत्वपूर्ण जानकारी:

यदि आवेदिका किसी अन्य सरकारी या स्वायत्त निकाय से पेंशन प्राप्त कर रही है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।

पेंशन राशि में समय-समय पर संशोधन हो सकता है नवीनतम जानकारी के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।