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हरियाणा के लाल डोरे में रहने वालों के लिए राहत, मुख्यमंत्री नायब सैनी का नया ऐलान

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Lal Dora

हरियाणा में रहने वाले उन परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है जो अब तक लाल डोरे (Lal Dora) की वजह से पक्का घर (Pucca House) बनाने से वंचित रह गए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0) के नए नियमों के तहत अब इन परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। सरकार ने हाल ही में इस योजना के तहत पात्रता और नियमों में अहम बदलाव किए हैं जिससे लाखों लोगों का सपना पूरा हो सकता है।

नए नियम क्या हैं?

हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए नई शर्तें निर्धारित की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था और इसी तारीख को कट-ऑफ डेट (Cut-Off Date) माना जाएगा। यानी, जिन आवेदकों ने इससे पहले किसी सरकारी हाउसिंग योजना (Housing Scheme) का लाभ नहीं लिया है, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे।

खास बात यह है कि सरकार ने लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्रों में रहने वालों के लिए नियमों को आसान बना दिया है। पहले ऐसे क्षेत्रों में मकान निर्माण की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब पात्र आवेदकों को योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि वे अपने कच्चे मकान को पक्के मकान में बदल सकें।

मकान की कैटेगरी और पात्रता के नए नियम

हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत मकानों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा है, जिससे यह तय किया जा सके कि किसे योजना का लाभ मिलेगा।

पक्के मकान (Pucca House) – इस कैटेगरी में वे मकान आएंगे, जिनकी छत कंक्रीट (Concrete), पक्की ईंटों या सीमेंट से बनी होगी। इसके अलावा, जिन मकानों में छत पर पत्थर लगे होंगे, वे भी इसी श्रेणी में आएंगे।

सेमी-पक्के मकान (Semi-Pucca House) – इसमें ऐसे मकानों को रखा गया है, जिनमें कुछ भाग पक्का बना हो, लेकिन छत लकड़ी, गार्डर (Girder), कड़ी या मिट्टी से बनी हो।

कच्चे मकान (Kaccha House) – वे मकान, जिनकी दीवारें और छत पूरी तरह से बांस, पॉलीथिन (Polythene), टिन (Tin) या मिट्टी से बनी हों, इस श्रेणी में आएंगे।

योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनके पास पूरी तरह से कच्चा मकान है या फिर वे सेमी-पक्के मकान में रह रहे हैं। वहीं, अवैध कॉलोनियों (Illegal Colonies), अतिक्रमण वाली जमीन पर रहने वालों और अनधिकृत प्लॉट्स पर बने मकानों को इस योजना से बाहर रखा गया है।

Property ID से मिलेगा योजना का लाभ

हरियाणा सरकार ने आवास योजना के आवेदन प्रक्रिया में भी एक बड़ा बदलाव किया है। अब अगर किसी व्यक्ति के पास मालिकाना हक (Ownership Proof) से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं, तो वह अपने नगर निगम (Municipal Corporation), नगर परिषद (Municipal Council) या नगर पालिका (Municipality) से प्राप्त Property ID को दस्तावेज के रूप में दिखाकर योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (CPO) जगदीश चंद्र के अनुसार, Property ID ही इस योजना में पात्रता का मुख्य प्रमाण होगा और इसके आधार पर ही लाभार्थी को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे उन परिवारों को फायदा मिलेगा, जो वर्षों से कानूनी दस्तावेजों के अभाव में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सके थे।

आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन (Online) रखी गई है। हरियाणा सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट (Housing for All Department) ने इस संबंध में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन (Official Notification) भी जारी किया है। इच्छुक आवेदक PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:

आधार कार्ड (Aadhaar Card)
निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
प्रॉपर्टी आईडी (Property ID)
बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration Form)

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना Property ID वाले आवेदकों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

लाभार्थियों को कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी?

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार द्वारा दिए जाने वाली सब्सिडी (Subsidy) निम्नानुसार होगी:

कच्चे मकान वालों को ₹2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सेमी-पक्के मकानों में रहने वालों को ₹1.5 लाख तक की सहायता मिलेगी।
पक्के मकान वाले इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि अनुदान (Grant) की राशि तीन किस्तों में जारी की जाएगी, ताकि मकान का निर्माण समय पर पूरा हो सके।