Haryana Cabinet: हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों मिलेगी 20 हजार की पेंशन

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेसवार्ता करते हुए मीटिंग में हुए फैसलों की जानकारी दी।
सीएम ने बताया कि कैबिनेट की मीटिंग में कई एजेंडों को मंजूरी मिली है। राज्य के पूर्व कर्मचारी जिनके विभाग मर्ज हुए थे, उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी पूर्व कमर्चारियों को 6 से 20 हजार रुपये दिए जाएंगे।
सीएम सैनी ने कहा ”कैबिनेट ने आज कई महत्वपूर्ण मामलों पर फैसले लिए हैं। हमारे पूर्व कर्मचारी HSMITC, CONFED, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड और जिन विभागों का विलय किया गया है, ऐसे सभी कर्मचारियों को 6,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का मानदेय देने का निर्णय लिया गया है।”
हरियाणा में दिव्यांगों की 10 और श्रेणियां जोड़ी गई
नायब सैनी ने आगे बताया, “हरियाणा में दिव्यांगों की 10 और श्रेणियां जोड़ी गई हैं, उन्हें आज के कैबिनेट फैसले के अनुसार मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार 2,08,071 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन के तौर पर 3000 रुपये प्रति माह दे रही है।
कैबिनेट ने दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन के लिए 18 साल की उम्र सीमा खत्म करने का फैसला किया है। हीमोफीलिया और थैलेसीमिया में पहले 18 साल के बाद लाभ मिलता था इसलिए कैबिनेट में फैसला लिया गया कि अब 18 साल की कोई सीमा नहीं होगी।” हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए 2016 में जिस संशोधन को मंजूरी दी गई थी अब उसमें 10 और दिव्यांगजनों की कैटेगरी को जोड़ा गया है।
छोटे व्यापारियों के लिए सेटलमेंट स्कीम
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, ”छोटे व्यापारी जो जीएसटी के लिटिगेशन में सालों से फंसे हुए थे, उसके लिए हम वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आए हैं। अब 10 लाख तक के नीचे के तमाम लोगों का ब्याज माफ किया गया है, साथ ही मूल राशि का मात्र 40 प्रतिशत देना है।
हरियाणा के सीएम ने आगे कहा, ”10 लाख के ऊपर के टैक्स पेयर्स को हमने 50% की छूट दी है, साथ ही ब्याज भी माफ किया है। इस योजना के तहत 2 लाख से अधिक टैक्स पेयर्स लाभ उठा सकेंगे। ब्याज और जुर्माने की राशि पूर्ण रूप से माफ की गई है। 10 लाख से ऊपर के करदाता अपनी मूल राशि को भी दो किस्तों में दे सकेंगे।