Haryana budappa Pension Yojana: हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी खबर! केवल यही लोग कर सकते हैं बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन

हरियाणा सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक उठा सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
पात्रता मानदंड:
1. आयु: आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
2. निवास: आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
3. आय सीमा: आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम या उसके बराबर होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा। वहां से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।
आवेदन के बाद, संबंधित विभाग द्वारा आवेदक की पात्रता की जांच की जाएगी। पात्र पाए जाने पर, आवेदक के बैंक खाते में मासिक पेंशन राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
अधिक जानकारी और आवेदन की स्थिति जानने के लिए, आप हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.