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Employee News: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका, इतनी छुट्टी ली तो नौकरी से धोना पड़ेगा हाथ

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सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। अब अगर आपने (long leave) लेने की सोच रखी है तो जरा रुक जाइए! क्योंकि सरकार ने छुट्टियों के नियम (leave policy) को लेकर सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। बिना अनुमति के ज्यादा दिन तक गायब होने पर आपकी सरकारी नौकरी (Government Job) खतरे में पड़ सकती है।

सरकारी दफ्तरों में कुछ लोग (chill mode) में रहकर काम करते हैं और (leave balance) बचाकर रखते हैं, ताकि आराम से लंबी छुट्टियां ले सकें। लेकिन अब सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए सख्त नियम बना दिए हैं। आइए जानते हैं कि कितने दिन की छुट्टी लेने पर नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है और नए नियम क्या कहते हैं।

कितने दिन की छुट्टी ली तो जाएगी नौकरी?

सरकार ने हाल ही में (leave rules) को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। नए नियम के मुताबिक, कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के लगातार 5 साल तक छुट्टी नहीं ले सकता। अगर कोई कर्मचारी इतनी लंबी छुट्टी पर रहता है तो उसे सरकारी सेवा से बर्खास्त (terminate) किया जा सकता है।

यानी अगर आपने सोचा कि पांच साल तक विदेश घूमकर आएंगे या आराम करेंगे और फिर सरकारी दफ्तर लौट आएंगे, तो यह अब संभव नहीं होगा। सरकार की इस नीति का मुख्य उद्देश्य सरकारी सिस्टम में अनुशासन (discipline) बनाए रखना है।

5 साल की छुट्टी का मतलब सीधा इस्तीफा

केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई कर्मचारी पांच साल तक लगातार छुट्टी पर रहता है, तो इसे इस्तीफे (resignation) के बराबर माना जाएगा।

हालांकि, विदेश सेवा (foreign service) वाले कर्मचारियों को इस नियम से छूट दी गई है। यानी अगर कोई कर्मचारी विदेश सेवा में नियुक्त किया गया है, तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सामान्य सरकारी कर्मचारी पांच साल तक लगातार गैरहाजिर रहता है, तो उसकी नौकरी खुद ही खत्म मानी जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सिर्फ छुट्टियों (leave policy) पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो बार-बार बिना अनुमति के (unauthorized leave) लेते रहते हैं।

नकदीकरण (leave encashment) की नई शर्तें

सरकारी कर्मचारियों के लिए (leave encashment) के नियम भी अपडेट किए गए हैं। अब नकदीकरण की स्वीकृति (approval) एलटीसी (Leave Travel Concession) से पहले दी जानी चाहिए।

अगर किसी कर्मचारी को अपनी छुट्टी का नकदीकरण करना है, तो उसे यह आवेदन समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। सरकार ने साफ कहा है कि यह सुविधा सिर्फ विशेष परिस्थितियों (exceptional cases) में ही दी जाएगी।

12 महीने से ज्यादा नहीं मिलेगी छुट्टी

अगर आप यह सोच रहे हैं कि पढ़ाई के नाम पर लंबी छुट्टी ले लेंगे तो सरकार ने इस पर भी (strict rules) बना दिए हैं।

केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों को 24 महीने तक की अधिकतम छुट्टी पढ़ाई के लिए मिल सकती है। लेकिन एक बार में 12 महीने से ज्यादा छुट्टी नहीं दी जाएगी।

अगर कोई कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट (Post Graduation) कर रहा है, तो उसे 36 महीने तक की विशेष छुट्टी दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए कड़े नियम लागू होंगे।

मॉम्स के लिए खुशखबरी

सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है! अगर उनके छोटे बच्चे हैं और उन्हें उनकी देखभाल करनी है तो वे बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave - CCL) ले सकती हैं।

अगर कोई महिला कर्मचारी का बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है और उसे उसकी देखभाल के लिए विदेश जाना है तो वह इस अवकाश का उपयोग कर सकती है। लेकिन इसके लिए सरकार की शर्तें लागू होंगी।

सरकार का कहना है कि यह छुट्टी केवल आवश्यक परिस्थितियों में ही दी जाएगी यानी मजे करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता।

सरकारी छुट्टी पर नया फरमान

अब सरकारी कर्मचारी सोच-समझकर छुट्टी (leave) लें क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि अनुशासनहीनता (indiscipline) बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अगर आप लंबे समय तक बिना अनुमति गायब रहते हैं तो यह आपकी सरकारी नौकरी के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसलिए अपनी छुट्टियों की प्लानिंग (leave planning) अच्छे से करें और नियमों के अनुसार ही अप्लाई करें।