Disability Pension Haryana: हरियाणा में विकलांग पेंशन बनवाने के लिए कैसे करें आवेदन, यहां जाने फुल डिटेल

हरियाणा सरकार विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विकलांगता पेंशन योजना चला रही है। हाल ही में, सरकार ने इस योजना के तहत पेंशन राशि बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह कर दी है, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है।
पात्रता मानदंड:
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
न्यूनतम 60% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया:
आवेदक ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र और अन्य विवरण हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण
निवास प्रमाण पत्र
विकलांगता प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
सरकार के इस कदम से विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।