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हरियाणा में नए जिलों और तहसीलों की स्थापना के लिए लिया गया निर्णय! मंत्री समूह की महत्वपूर्ण बैठक ने लिया यह फैसला, जानें

हरियाणा में नए जिलों, तहसीलों और उपतहसीलों की स्थापना के लिए मंत्री समूह ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस संबंध में राज्य के विकास और पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की सब कमेटी ने हाल ही में दो बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो राज्य की प्रशासनिक संरचना में बदलाव ला सकते हैं।
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हरियाणा में नए जिलों और तहसीलों की स्थापना के लिए लिया गया निर्णय! मंत्री समूह की महत्वपूर्ण बैठक ने लिया यह फैसला, जानें

New District: हरियाणा में नए जिलों, तहसीलों और उपतहसीलों की स्थापना के लिए मंत्री समूह ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस संबंध में राज्य के विकास और पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की सब कमेटी ने हाल ही में दो बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो राज्य की प्रशासनिक संरचना में बदलाव ला सकते हैं।

नए जिलों और तहसीलों की स्थापना के लिए लिया गया निर्णय

बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कई प्रशासनिक बदलावों का प्रस्ताव पारित किया गया। इन बदलावों का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को और भी अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले के मंडोला गांव को उपतहसील सतनाली में शामिल किया जाएगा।रेवाड़ी जिले के बरेली कलां गांव को उप-तहसील पाल्हावास से निकालकर तहसील रेवाड़ी में शामिल किया जाएगा। यमुनानगर जिले के गुन्दियाना गांव को तहसील रादौर से निकालकर उप-तहसील सरस्वतीनगर में शामिल किया जाएगा। 

फरीदाबाद के सैक्टर 15, 15 ए, सैक्टर 16 ए को तहसील बड़खल से निकालकर फरीदाबाद के रजिस्ट्रेशन सेंगमेंट में शामिल किया जाएगा। सैक्टर 21 ए और बी को तहसील फरीदाबाद से निकालकर तहसील बड़खल के रजिस्ट्रेशन सेंगमेंट में शामिल किया जाएगा। इन निर्णयों का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाजी को आसान बनाना और लोगों को उनकी संबंधित तहसील और जिले में बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।

नई तहसील बनाने के मानदंड

20 या इससे अधिक गांव
दो उप-तहसील
5 से अधिक पटवार सर्कल
80,000 या इससे अधिक जनसंख्या
15,000 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल
एक उपमंडल से दूरी 15 किलोमीटर

उपमंडल बनाने के मानदंड

40 या अधिक गांव
एक या अधिक तहसील/उप-तहसील
15 या अधिक पटवार सर्कल
1 लाख या अधिक जनसंख्या
15,000 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल
जिला मुख्यालय से दूरी 10 किलोमीटर

नए जिले बनाने के मानदंड

125 से 200 गांव
एक या दो उपमंडल
एक से तीन तहसील/उप-तहसील
4 लाख या अधिक जनसंख्या
80,000 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल
किसी अन्य जिला मुख्यालय से दूरी 25 से 40 किलोमीटर

प्रस्तावित नए जिले

मंत्री समूह के पास कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी आए हैं जिनमें गोहाना, हांसी, असंध, सफीदों, डबवाली को नए जिले बनाने का सुझाव दिया गया है। इन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा और आगामी बैठकों में निर्णय लिया जाएगा।

मंत्री पंवार का बयान

बैठक के बाद श्री कृष्ण लाल पंवार ने प्रदेश की जनता और मीडियाकर्मियों को नववर्ष 2025 की अग्रिम शुभकामनाएं दी और कामना की कि यह नया साल सभी के लिए मंगलमय हो। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनता की मांग के आधार पर और संबंधित जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर लिए गए हैं।