हरियाणा में कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने बदले तबादले के नियम, जानें पूरा अपडेट
Haryana News : हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्देश दिया गया है कि कर्मचारियों के स्थानांतरण के आदेश केवल एच.आर.एम.एस. (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से ही जारी किए जाएं। इसके बिना जारी किए गए स्थानांतरण आदेश अवैध माने जाएंगे और उन कर्मचारियों को उनके नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कदम पारदर्शिता और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
हरियाणा सरकार का नया आदेश
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा जारी किए गए इस निर्देश के अनुसार, कर्मचारियों के तबादले के आदेश अब केवल एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल के माध्यम से ही किए जाएंगे। इस प्रक्रिया को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य कार्य संचालन में पारदर्शिता लाना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। यदि कोई भी विभाग या बोर्ड इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी वर्ग-ए, बी, सी और डी का कोई भी स्थानांतरण बिना मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल को अनिवार्य किया है ताकि स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हो सके।सभी तबादला आदेश एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल के माध्यम से जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना कोई तबादला आदेश नहीं जारी होगा। अवैध स्थानांतरण आदेश पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
क्यों जरूरी है यह कदम?
यह कदम स्थापित नियमों और दिशा-निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करता है और पारदर्शिता में सुधार करता है। जब तक कोई स्थानांतरण आदेश एच.आर.एम.एस. के माध्यम से जारी नहीं किया जाता, तब तक उसे अवैध माना जाएगा। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाएगा, बल्कि किसी भी अनियमितता को भी रोका जा सकेगा।