Haryana Pension News: हरियाणा में बुजर्गों के अलावा इन लोगों को भी मिलती है पेंशन, जानें आप किस योजना के है पात्र
Haryana Pension News: प्रदेश के लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती है। अक्सर देखा जाता है के कुछ योजनाओं का लाभ लोगों द्वारा नहीं लिया जाता उसके पीछे कारण यह भी है की आप तक इन योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं पहुँच पाती।
बता दे की सरकार द्वारा अलग अलग तरीके से सहयोग के लिए पेंशन की योजनाएं शुरु की गई है जिसमें बुढापा, विधवा समेत कई प्रकार की पेंशन सरकार की तरफ से दी जा रही है।
देखें हरियाणा की महत्वपूर्ण पेंशन स्कीमें
★ बुढ़ापा पेंशन उम्र 60 साल फैमिली id में वेरिफाई +हरियाणा की निवासी +पति और पत्नी दोनो को मिला के आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
★ विधवा पेंशन पति की मृत्यु के उपरांत + सरकारी नोकरी के अधीन न हो महिला +हरियाणा की निवासी+ खुद की आय 3 लाख से ज्यादा न हो + उम्र 60 साल से ज्यादा न हो
★ बोना भत्ता पेंशन आवेदक की हाइट 3 फीट 8 इंच या इससे कम होनी चाहिए + पारिवारिक आय 3 लाख या इससे कम होनी चाहिए+ हरियाणा की निवासी
★ विकलांग पेंशन आवेदक कम से कम 60% विकलांग होना चाहिए और उम्र 18 या इससे ज्यादा होनी चाहिए + पारिवारिक आय 3 लाख या इससे कम हो + हरियाणा की निवासी हो
★ लाडली पेंशन आवेदक का कोई बेटा नहीं होना चाहिए जिनकी केवल लड़किया है वही करवा सकते हैं+ इस पैंशन के लिए केवल मां ही फॉर्म भरवा सकती है। मां न होने की कंडीशन में ही पिता भरवा सकता है+उम्र 45 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए+हरियाणा का निवासी +पति और पत्नी दोनो को मिला के आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
★ विधुर पेंशन आवदेक की पत्नी की मृत्यु हो गई है और उसने दोबारा शादी नही की है + आवदेक की उम्र 40 साल होनी चाहिए
★ अविवाहित पेंशन केवल पुरुष +आवदेक ने कोई शादी न की हो +उम्र 45 साल होनी चाहिए ◆ सभी प्रकार की पेंशन के लिए हरियाणा का निवासी होना जरूरी है।