Haryana News: हरियाणा सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की, इन नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण

हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए राहत भरा फैसला लिया है। अग्निवीरों के लिए सरकार ने हरियाणा अग्निवीर नीति-2024 लागू की है। यह नीति उन अग्निवीरों के लिए है जो 2026-27 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अग्निवीर नीति-2024 के तहत सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को सरकारी और निजी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें अपने निजी रोजगार के लिए ऋण की सुविधा भी दी जाएगी।
कब शुरू हुई थी योजना?
दरअसल, अग्निवीरों के पहले बैच में हरियाणा के 4045 युवा शामिल हैं। ये युवा 2026-27 में सेवानिवृत्त होंगे। सेवानिवृत्ति के बाद उनके भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अग्निवीर नीति-2024 के रूप में सुरक्षा कवच दिया है। केंद्र सरकार ने 15 जुलाई 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत अग्निवीरों को सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती किया गया।
इनमें से 25 प्रतिशत अग्निवीरों की सेवाएं नियमित की जाएंगी। जबकि बाकी को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इन नौकरियों में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण अग्निवीरों को पुलिस, माइनिंग गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की भर्ती में भी 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। ग्रुप-सी की सीधी भर्ती में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
पहले बैच के अग्निवीरों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की मदद दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) में भी छूट दी जाएगी। सेवानिवृत्ति के बाद स्वरोजगार करने वाले अग्निवीरों को 5 लाख रुपये की ऋण सहायता दी जाएगी।
एचकेआरएनएल में मिलने वाली नौकरियों में क्या सुविधाएं मिलेंगी? हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा जो उद्योग अग्निवीरों को महीने में 30 हजार रुपये से अधिक वेतन देते हैं, सरकार उन उद्योगों को 60 हजार रुपये सालाना सब्सिडी देगी। जो अग्निवीर निजी सुरक्षाकर्मी के रूप में काम करेंगे, उन्हें बंदूक का लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी।